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आईपीएस अफसरों को निर्देश- अचल संपत्ति की जानकारी दें अन्यथा विजिलेंस की नहीं मिलेगी मंजूरी

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Published : Nov 26, 2020, 10:51 AM IST

Updated : Nov 26, 2020, 11:51 AM IST

गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन फाइल करने के निर्देश दिए हैं. मिली जानकारी के अनुसार जनवरी तक यह सारी डिटेल्स उपलब्ध कराने को कहा गया है

file online about immovable property
गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन फाइल करने के निर्देश दिए हैं. मिली जानकारी के अनुसार जनवरी तक यह सारी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि अचल संपत्तियों की जानकारी न देने पर आईपीएस अधिकारियों को सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी.

(अपडेट जारी है...)

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन फाइल करने के निर्देश दिए हैं. मिली जानकारी के अनुसार जनवरी तक यह सारी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि अचल संपत्तियों की जानकारी न देने पर आईपीएस अधिकारियों को सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी.

(अपडेट जारी है...)

Last Updated : Nov 26, 2020, 11:51 AM IST
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