चेन्नई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जून में गिरफ्तार किए गए डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी (DMK Minister V Senthil Balaji) की रिमांड चेन्नई की एक सत्र अदालत ने 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है (Senthil Balaji Judicial Custody Extended).
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी लिंगेश्वरन ने कार्यवाही की अध्यक्षता की क्योंकि सेंथिल बालाजी को पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था. उनकी रिमांड अवधि बढ़ने से उन्हें आगामी शुक्रवार तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा.
ईडी ने 14 जून को सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) की गिरफ्तारी नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में थी, जो पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था.
गिरफ्तारी के बाद बालाजी की एक निजी चिकित्सा सुविधा में बाईपास सर्जरी हुई. इसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. पूछताछ प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन्हें एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रारंभिक अवधि समाप्त होने के कारण अब रिमांड को और बढ़ा दिया गया है.
यह मामला एक हाई-प्रोफाइल राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े होने और उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोपों के कारण ध्यान आकर्षित करता रहा है.
गौरतलब है कि चेन्नई के पुझल केंद्रीय कारागार में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था.