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अयोध्या में धारा 144 लागू, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात - section 144 imposed in ayodhya

उच्चतम न्यायालय में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई के अंतिम चरण में प्रवेश के मद्देनजर अयोध्या में 10 दिसम्बर तक धारा 144 लागू कर दी गई है. इस क्रम में यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

अयोध्या में धारा 144 लागू
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Published : Oct 13, 2019, 11:33 PM IST

Updated : Oct 14, 2019, 9:02 AM IST

नई दिल्ली : अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है. यह 10 दिसम्बर तक लागू रहेगी. जिलाधिकारी अनुज ने ये आदेश जारी किया है. हालांकि, आने वाले त्योहारों और दीपावली पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा.

बता दें, दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद उच्चतम न्यायालय में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और न्यायालय की संविधान पीठ 38वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी.

ये भी पढ़ें : SC में अयोध्या मामले की सुनवाई कल अंतिम दौर में प्रवेश करेगी

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है. पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है.

पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर भी शामिल हैं.

नई दिल्ली : अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है. यह 10 दिसम्बर तक लागू रहेगी. जिलाधिकारी अनुज ने ये आदेश जारी किया है. हालांकि, आने वाले त्योहारों और दीपावली पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा.

बता दें, दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद उच्चतम न्यायालय में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और न्यायालय की संविधान पीठ 38वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी.

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गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है. पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है.

पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर भी शामिल हैं.

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Last Updated : Oct 14, 2019, 9:02 AM IST
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