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एनआईए ने दाखिल किया पुलवामा हमले में चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र

एनआईए ने पुलवामा हमले के सरगना के चार सहयोगियों के खिलाफ बुधवार को एक आरोपपत्र दाखिल किय है. जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के चार सदस्यों के खिलाफ यह आरोपपत्र देशभर में आतंकी हमलों की साजिश रचने से जुड़े मामले में दायर किया गया है.

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Published : Feb 12, 2020, 7:02 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 3:02 AM IST

नयी दिल्ली: एनआईए ने पुलवामा हमले के सरगना के चार सहयोगियों के खिलाफ बुधवार को एक आरोपपत्र दाखिल किय है. जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के चार सदस्यों के खिलाफ यह आरोपपत्र देशभर में आतंकी हमलों की साजिश रचने से जुड़े मामले में दायर किया गया है.

एनआईए ने पिछले साल सितंबर में आरोपपत्र दायर करते हुए दावा किया था कि पुलवामा हमले के सरगना मुदस्सर अहमद खान का करीबी सहयोगी और जेईएम सदस्य सज्जाद अहमद खान देश भर में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है.

बाता दें कि जेईएम के चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 121 ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने की कोशिश करने) के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून और विस्फोटक पदार्थ कानून के प्रावधानों के तहत दायर किया गया था.

एजेंसी ने अंतिम रिपोर्ट में कहा कि मुदस्सर इस साजिश का सरगना था, लेकिन मार्च, 2019 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उसके मारे जाने के बाद उस पर लगे आरोप हटा दिए गए थे.

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद: सीबीआई रिमांड पर घोटालेबाज यादव सिंह, खुलेंगे नए राज

यह मामला दिल्ली-एनसीआर सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों के लिए जेईएम के वरिष्ठ कमांडरों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है.

नयी दिल्ली: एनआईए ने पुलवामा हमले के सरगना के चार सहयोगियों के खिलाफ बुधवार को एक आरोपपत्र दाखिल किय है. जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के चार सदस्यों के खिलाफ यह आरोपपत्र देशभर में आतंकी हमलों की साजिश रचने से जुड़े मामले में दायर किया गया है.

एनआईए ने पिछले साल सितंबर में आरोपपत्र दायर करते हुए दावा किया था कि पुलवामा हमले के सरगना मुदस्सर अहमद खान का करीबी सहयोगी और जेईएम सदस्य सज्जाद अहमद खान देश भर में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है.

बाता दें कि जेईएम के चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 121 ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने की कोशिश करने) के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून और विस्फोटक पदार्थ कानून के प्रावधानों के तहत दायर किया गया था.

एजेंसी ने अंतिम रिपोर्ट में कहा कि मुदस्सर इस साजिश का सरगना था, लेकिन मार्च, 2019 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उसके मारे जाने के बाद उस पर लगे आरोप हटा दिए गए थे.

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यह मामला दिल्ली-एनसीआर सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों के लिए जेईएम के वरिष्ठ कमांडरों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है.

Last Updated : Mar 1, 2020, 3:02 AM IST
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