वाराणसीः जिला उपभोक्ता फोरम ने स्पाइस जेट एयरलाइन कंपनी पर 3 लाख का हर्जाना लगाया है. मामला 2019 का है, जब 3 यात्रियों की हांगकांग से दिल्ली यात्रा के दौरान फ्लाइट लेट होने के कारण कनेक्टिविटी फ्लाइट छूट गयी थी. यात्रियों के इस आरोप में जिला उपभोक्ता फोरम ने स्पाइस जेट को तीन यात्रियों को 1-1 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.
3 साल बाद मिला न्याय
दरअसल, यह मामला अप्रैल 2019 का है. वाराणसी के तीन यात्री वाराणसी से हांगकांग घूमने गए थे. हांगकांग घूमने के बाद जब वे दिल्ली के लिए पहले से बुक फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे तो, यह विमान लगभग चार घंटे लेट था. यात्रियों का आरोप है कि देर से पहुंची फ्लाइट की स्थिति पूरी तरीके से खराब थी. फ्लाइट में न सीट की साफ-सफाई की गई, न ही टॉयलेट को साफ किया गया. बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय विमान को ऐसे ही यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा.
लगभग 4 घंटे पहले से देर होने की वजह से उनकी दिल्ली से वाराणसी की कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई. इस दौरान इन तीनों यात्रियों ने वहां मौजूद स्पाइसजेट के अधिकारियों से बातचीत की, जहां उन अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और इन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा नहीं दी. इसके बाद इन लोगों ने इस बात को उपभोक्ता फोरम में उठाया, जहां लगभग 3 साल बाद इन्हें न्याय मिला हैं.
3 साल बाद आए इस फैसले से सभी परिवादी काफी खुश हैं. वहीं, ये केस चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि अक्सर फ्लाइट लेट को लेकर विवाद की तस्वीरें सामने आती रहती हैं. ऐसे में कोर्ट का ये आदेश फ्लाइट कंपनियों को उनके गलतियों के लिए संदेश देगा.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप