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अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य गवाह पूर्व विधायक अजय राय कोर्ट पहुंचे

अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुकदमे की सुनवाई के लिए सोमवार को मुख्य गवाह पूर्व विधायक अजय राय जिरह के लिए कोर्ट पहुंचे.

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अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य गवाह पूर्व विधायक अजय राय पहुंचे कोर्ट
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Published : May 30, 2022, 7:34 PM IST

वाराणसीः अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुकदमे की सुनवाई के लिए सोमवार को मुख्य गवाह पूर्व विधायक अजय राय कोर्ट पहुंचे.विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में आरोपित मुख्तार अंसारी की ओर से जिरह किया जाना था. कार्रवाई के दौरान मुख्तार के अधिवक्ता ने मुख्य गवाह से जिरह करने से इनकार कर दिया.

वहीं इस पर अदालत ने उनके जिरह का अवसर समाप्त करते हुए अगले गवाह को तलब करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 2 जून तय कर दी.अजय राय से अवधेश राय हत्याकांड में बचाव पक्ष की ओर से जिरह की कार्रवाई की जानी थी लेकिन जिरह शुरू होते ही कुछ प्रश्नों को पूछने के बाद आरोपी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने जिरह से इनकार कर दिया.

उन्होंने दलील दी है कि मेरे प्रश्नों पर एलाऊ और डिस एलाऊ नहीं किया गया, जिसके चलते अब मैं जिरह की कार्रवाई आगे नहीं करूंगा. इस पर अदालत ने अपने आदेश में कहा की पूर्व में ही इस पर आदेश किया जा चुका है. ऐसे में जिरह नहीं करने पर अवसर समाप्त किया जाता है. अदालत में मुकदमे की कार्रवाई समाप्त होने के बाद पूर्व विधायक अजय राय को कड़ी सुरक्षा में लेकर पुलिस वापस लौट गई.

बता दें कि 3 अगस्त 1991 को चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के समीप ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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वाराणसीः अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुकदमे की सुनवाई के लिए सोमवार को मुख्य गवाह पूर्व विधायक अजय राय कोर्ट पहुंचे.विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में आरोपित मुख्तार अंसारी की ओर से जिरह किया जाना था. कार्रवाई के दौरान मुख्तार के अधिवक्ता ने मुख्य गवाह से जिरह करने से इनकार कर दिया.

वहीं इस पर अदालत ने उनके जिरह का अवसर समाप्त करते हुए अगले गवाह को तलब करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 2 जून तय कर दी.अजय राय से अवधेश राय हत्याकांड में बचाव पक्ष की ओर से जिरह की कार्रवाई की जानी थी लेकिन जिरह शुरू होते ही कुछ प्रश्नों को पूछने के बाद आरोपी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने जिरह से इनकार कर दिया.

उन्होंने दलील दी है कि मेरे प्रश्नों पर एलाऊ और डिस एलाऊ नहीं किया गया, जिसके चलते अब मैं जिरह की कार्रवाई आगे नहीं करूंगा. इस पर अदालत ने अपने आदेश में कहा की पूर्व में ही इस पर आदेश किया जा चुका है. ऐसे में जिरह नहीं करने पर अवसर समाप्त किया जाता है. अदालत में मुकदमे की कार्रवाई समाप्त होने के बाद पूर्व विधायक अजय राय को कड़ी सुरक्षा में लेकर पुलिस वापस लौट गई.

बता दें कि 3 अगस्त 1991 को चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के समीप ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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