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बालिका से छेड़खानी के दोषी शिक्षक को पांच वर्ष की कैद - court news

दस वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित शिक्षक मोहम्मद हैदर को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष शर्मा की अदालत ने आदमपुर निवासी मोहम्मद हैदर को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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बालिका से छेड़खानी के दोषी शिक्षक को पांच वर्ष की कैद
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Published : Jun 18, 2022, 10:15 PM IST

वाराणसीः दस वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित शिक्षक मोहम्मद हैदर को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष शर्मा की अदालत ने आदमपुर निवासी मोहम्मद हैदर को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुर उपाध्याय व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व हिमांचल सिंह ने पक्ष रखा।

वहीं, अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने कोर्ट के आदेश पर आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. वहीं, वादिनी का आरोप था कि जेलगुलर (आदमपुर) निवासी मोहम्मद हैदर उसकी दस वर्षीय पुत्री को ट्यूशन पढ़ाता था. इस दौरान 17 मार्च 2016 को ट्यूशन पढ़ाते समय अभियुक्त ने घर वालों की नजरों से बचते हुए उसकी बच्ची का लज्जा एवं सील भंग करने का प्रयास किया. बच्ची के शोर मचाने पर जब परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो हैदर भविष्य में ऐसा न करने की माफी मांगने लगा.

लोकलाज को देखते हुए परिवार वालों ने उसे डांट-फटकार कर उसे निकाल दिया.लेकिन उसके बावजूद अभियुक्त आये दिन उसकी पुत्री को रास्ते में रोककर छेड़खानी का प्रयास करने लगा. अदालत ने पत्रावली के अवलोकन व गवाहों के बयान के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दंडित किया.

वाराणसीः दस वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित शिक्षक मोहम्मद हैदर को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष शर्मा की अदालत ने आदमपुर निवासी मोहम्मद हैदर को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुर उपाध्याय व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व हिमांचल सिंह ने पक्ष रखा।

वहीं, अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने कोर्ट के आदेश पर आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. वहीं, वादिनी का आरोप था कि जेलगुलर (आदमपुर) निवासी मोहम्मद हैदर उसकी दस वर्षीय पुत्री को ट्यूशन पढ़ाता था. इस दौरान 17 मार्च 2016 को ट्यूशन पढ़ाते समय अभियुक्त ने घर वालों की नजरों से बचते हुए उसकी बच्ची का लज्जा एवं सील भंग करने का प्रयास किया. बच्ची के शोर मचाने पर जब परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो हैदर भविष्य में ऐसा न करने की माफी मांगने लगा.

लोकलाज को देखते हुए परिवार वालों ने उसे डांट-फटकार कर उसे निकाल दिया.लेकिन उसके बावजूद अभियुक्त आये दिन उसकी पुत्री को रास्ते में रोककर छेड़खानी का प्रयास करने लगा. अदालत ने पत्रावली के अवलोकन व गवाहों के बयान के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दंडित किया.

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