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वाराणसी में लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी ढील, 3 मई तक धारा-144 लागू

यूपी के वाराणसी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. छह नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की वजह से जिले में तीन मई तक धारा 144 लागू रहेगी.

covid-19 case in varanasi
वाराणसी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज
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Published : Apr 20, 2020, 8:49 AM IST

वाराणसी: लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में 20 अप्रैल से राहत दिए जाने की घोषणा हुई है. लेकिन जनपद में अचानक से 6 नए केस सामने आने के बाद प्रशासन ने ढिलाई देने से इंकार कर दिया है. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि ने 3 मई तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी और कुछ सरकारी कार्यालयों को भी सशर्त खोलने के अलावा कोई भी राहत जिले में नहीं दी जाएगी.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जनहित में विशेष प्रतिबन्ध लगाना व पूर्व के आदेश को संशोधित करना अत्यन्त आवश्यक है. शासन द्वारा प्रदेश के 19 जनपदों, जिसमें 10 से अधिक केस पाए गये हैं, उनमें 20 अप्रैल के उपरान्त चलने वाली गतिविधियों पर निर्णय लेने हेतु जनपद स्तर पर अधिकृत किया गया है.

बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज
डीएम ने बताया कि जनपद वाराणसी में पूर्व में 9 कोरोना पॉजिटिव केस थे. 17 अप्रैल को एक साथ 5 पॉजिटिव केस व 18 अप्रैल को 1 नया कोरोना पॉजिटिव केस प्रकाश में आया है. इसलिए जनपद वाराणसी में कोरोना से संक्रमण फैलने की रफ्तार अभी भी ज्यादा है. इसे देखते हुए जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोराना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निमित्त धारा-144 लागू रहेगी. यह आगामी 3 मई तक लागू रहेगा.

सोशल डिस्टेंस का करें पालन
डीएम ने बताया कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत सभी कार्य न्यूनतम 2 मीटर की सोशल डिस्टेसिंग तथा फेस मास्क व अन्य सोशल डिस्टेंसिंग के जारी निर्देशों की शर्त के साथ अनुमति दिये जाते हैं. एक्सप्रेस-वे, हाइवे व सड़क के कार्य जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर हैं, वे 2 मीटर की दूरी, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के अन्य नियमों के साथ उन्हें अनुमति होंगी.

मजिस्ट्रेट से लेना होगी परमिशन
डीएम ने बताया कि जनपद में भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा आदेशों में वर्णित आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी के फैक्ट्री, कारखानों को छोड़कर अन्य किसी भी फैक्ट्री, कारखानों को चलाने के लिए अनुमति नहीं होगी. यदि किसी फैक्ट्री, कारखानों को किसी वृहद आवश्यक सेवा अथवा राष्ट्रहित के लिए चलाना आवश्यक समझा जायेगा तो एसे फैक्ट्री, कारखानों के प्रबंधक द्वारा अलग से जिला मजिस्ट्रेट से आवेदन लेना पड़ेगा, जिस पर अनुमति देने के लिए केस टू केस बेसिस पर विचार होगा.

डीएम ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली रिटेल दुकानें तथा अनाज मण्डी, दूध मण्डी, सब्जी मण्डी, दवा मण्डी, कन्ट्रोल राशन की दुकान, बैंक ब्रांच व सभी मार्केट प्लेस जो व्यक्तियों को 20 अप्रैल 2020 से 2 मीटर की दूरी व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पायेंगे, उन्हें बन्द कराया जायेगा.

डाउनलोड करें आरोग्य सेतु एप
डीएम ने कहा कि किसी भी आवश्यक कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना अनुमन्य तभी होगा, जब उसके स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया गया होगा. इसी प्रकार से आज तक के सभी जारी पास तभी वैध माने जायेंगे, जब पास धारक के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड पाया जायेगा. इसके बिना सभी पास निरस्त समझे जायेंगे.

वाराणसी: लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में 20 अप्रैल से राहत दिए जाने की घोषणा हुई है. लेकिन जनपद में अचानक से 6 नए केस सामने आने के बाद प्रशासन ने ढिलाई देने से इंकार कर दिया है. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि ने 3 मई तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी और कुछ सरकारी कार्यालयों को भी सशर्त खोलने के अलावा कोई भी राहत जिले में नहीं दी जाएगी.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जनहित में विशेष प्रतिबन्ध लगाना व पूर्व के आदेश को संशोधित करना अत्यन्त आवश्यक है. शासन द्वारा प्रदेश के 19 जनपदों, जिसमें 10 से अधिक केस पाए गये हैं, उनमें 20 अप्रैल के उपरान्त चलने वाली गतिविधियों पर निर्णय लेने हेतु जनपद स्तर पर अधिकृत किया गया है.

बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज
डीएम ने बताया कि जनपद वाराणसी में पूर्व में 9 कोरोना पॉजिटिव केस थे. 17 अप्रैल को एक साथ 5 पॉजिटिव केस व 18 अप्रैल को 1 नया कोरोना पॉजिटिव केस प्रकाश में आया है. इसलिए जनपद वाराणसी में कोरोना से संक्रमण फैलने की रफ्तार अभी भी ज्यादा है. इसे देखते हुए जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोराना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निमित्त धारा-144 लागू रहेगी. यह आगामी 3 मई तक लागू रहेगा.

सोशल डिस्टेंस का करें पालन
डीएम ने बताया कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत सभी कार्य न्यूनतम 2 मीटर की सोशल डिस्टेसिंग तथा फेस मास्क व अन्य सोशल डिस्टेंसिंग के जारी निर्देशों की शर्त के साथ अनुमति दिये जाते हैं. एक्सप्रेस-वे, हाइवे व सड़क के कार्य जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर हैं, वे 2 मीटर की दूरी, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के अन्य नियमों के साथ उन्हें अनुमति होंगी.

मजिस्ट्रेट से लेना होगी परमिशन
डीएम ने बताया कि जनपद में भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा आदेशों में वर्णित आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी के फैक्ट्री, कारखानों को छोड़कर अन्य किसी भी फैक्ट्री, कारखानों को चलाने के लिए अनुमति नहीं होगी. यदि किसी फैक्ट्री, कारखानों को किसी वृहद आवश्यक सेवा अथवा राष्ट्रहित के लिए चलाना आवश्यक समझा जायेगा तो एसे फैक्ट्री, कारखानों के प्रबंधक द्वारा अलग से जिला मजिस्ट्रेट से आवेदन लेना पड़ेगा, जिस पर अनुमति देने के लिए केस टू केस बेसिस पर विचार होगा.

डीएम ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली रिटेल दुकानें तथा अनाज मण्डी, दूध मण्डी, सब्जी मण्डी, दवा मण्डी, कन्ट्रोल राशन की दुकान, बैंक ब्रांच व सभी मार्केट प्लेस जो व्यक्तियों को 20 अप्रैल 2020 से 2 मीटर की दूरी व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पायेंगे, उन्हें बन्द कराया जायेगा.

डाउनलोड करें आरोग्य सेतु एप
डीएम ने कहा कि किसी भी आवश्यक कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना अनुमन्य तभी होगा, जब उसके स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया गया होगा. इसी प्रकार से आज तक के सभी जारी पास तभी वैध माने जायेंगे, जब पास धारक के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड पाया जायेगा. इसके बिना सभी पास निरस्त समझे जायेंगे.

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