वाराणसी: आजकल शादी-ब्याह या फिर कोई अन्य आयोजन हो तो में ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग करना न सिर्फ चलन हो गया है, बल्कि लोगों का स्टेटस सिंबल भी बन चुका है. ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल अधिकांश जगहों पर होने से एक तरफ जहां लोगों को यादगार लम्हों को बेहतर तरीके से कैद करने का मौका मिलता है. वहीं सुरक्षा को लेकर भी अक्सर बड़े सवाल उठते रहे हैं.
यही वजह है कि अधिकांश शहरों में बिना परमिशन ड्रोन संचालित नहीं हो सकता, लेकिन अब यदि ऐसा करते कोई भी पकड़ा जाएगा तो, उसके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि उसका ड्रोन जब्त भी होगा. इसके लिए बाकायदा नियम बन चुका है और नियम का पालन कराने के लिए पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रशासनिक आदेश भी जारी किया जा चुका है.
बिना परमिशन ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित
एडीएम सिटी कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक बिना परमिशन ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है. चाहे वह शादी समारोह हो या कोई अन्य आयोजन इसके लिए शहरी क्षेत्र में एडीएम सिटी और ग्रामीण क्षेत्र में एडीएम प्रशासन से परमिशन लेना अनिवार्य है.
डीजीसीए की वेबसाइट पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन
इस बारे में एडीएम सिटी के करना है कि 31 जनवरी से यह स्पष्ट निर्देश है कि जो भी व्यक्ति ड्रोन संचालित करना चाहता है. उसे सबसे पहले डीजीसीए की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस टोकन नंबर के आधार पर ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रोन कैमरे का संचालन करने की अनुमति प्रदान करेगा.यदि कोई भी बिना परमिशन के ड्रोन कैमरे को संचालित करता पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
वेबसाइट पर एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं
वहीं इस आदेश के बाद सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के हो सकती है, जो शादी ब्याह में स्टेटस सिंबल और लम्हों को यादगार बनाने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं. वही चौंकाने वाली बात तो यह है कि अबतक वाराणसी में डीजीसीए की वेबसाइट पर एक भी रजिस्ट्रेशन फिलहाल नहीं है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के परमिशन कैसे मिलेगी.