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पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानें पूरा मामला

वाराणसी में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court in Varanasi) से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू (Former state Congress president Ajay Kumar alias Lallu) को राहत नहीं मिली. रेल रोकने के मामले में आरोपों को लेकर कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के बरकरार रखा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 28, 2023, 7:38 AM IST

वाराणसी: वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत से बारह साल पहले बिजली कटौती के लेकर तमकुही रेलवे स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन कर रेल रोकने के मामले में आरोपी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू (Former state Congress president Ajay Kumar alias Lallu) को राहत नहीं मिली. कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के बरकरार रखा है.

जनवरी माह में एसीजेएम पंचम / एमपी एमएलए की अदालत इस मामले आरोपी अजय कुमार उर्फ लल्लू को दोषी पाते हुए एक हजार रुपया जुर्माना लगाया था. अदालत में अपील पर अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजी सी विनय सिंह ने पैरवी की. वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अप्रैल 2008 को तमकुही रोड स्टेशन के पास साढ़े दस बजे के समय एकता परिषद सेवराही के तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू के नेतृत्व में रेल रोक दी गई थी. वहीं इन पर आरोप है कि बिजली कटौती के विरोध में होजपाइप डिस्कनेक्ट कर रेल आवागमन बाधित कर दी गई थी.

इसके बाद तत्कालीन स्टेशन मास्टर तमकुही ने जीआरपी गोरखपुर में इनके खिलाफ तहरीर दिया. इस पर रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. बाद में विवेचना आरपीएफ कप्तानगंज ने विवेचना को दी गई. इस पर तत्कालीन उप निरीक्षक अजीत मिश्र ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि बिजली कटौती के विरोध में 19 अप्रैल 2008 को अजय कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कुशीनगर के तमकुही रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को एक घंटा तक रोके रखा और उसके दो होज पाइप काट दिए थे. आरपीएफ ने कप्तानगंज में मुकदमा दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ें- पिता ने अपनी ही बेटी के साथ की अश्लील हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

वाराणसी: वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत से बारह साल पहले बिजली कटौती के लेकर तमकुही रेलवे स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन कर रेल रोकने के मामले में आरोपी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू (Former state Congress president Ajay Kumar alias Lallu) को राहत नहीं मिली. कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के बरकरार रखा है.

जनवरी माह में एसीजेएम पंचम / एमपी एमएलए की अदालत इस मामले आरोपी अजय कुमार उर्फ लल्लू को दोषी पाते हुए एक हजार रुपया जुर्माना लगाया था. अदालत में अपील पर अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजी सी विनय सिंह ने पैरवी की. वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अप्रैल 2008 को तमकुही रोड स्टेशन के पास साढ़े दस बजे के समय एकता परिषद सेवराही के तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू के नेतृत्व में रेल रोक दी गई थी. वहीं इन पर आरोप है कि बिजली कटौती के विरोध में होजपाइप डिस्कनेक्ट कर रेल आवागमन बाधित कर दी गई थी.

इसके बाद तत्कालीन स्टेशन मास्टर तमकुही ने जीआरपी गोरखपुर में इनके खिलाफ तहरीर दिया. इस पर रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. बाद में विवेचना आरपीएफ कप्तानगंज ने विवेचना को दी गई. इस पर तत्कालीन उप निरीक्षक अजीत मिश्र ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि बिजली कटौती के विरोध में 19 अप्रैल 2008 को अजय कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कुशीनगर के तमकुही रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को एक घंटा तक रोके रखा और उसके दो होज पाइप काट दिए थे. आरपीएफ ने कप्तानगंज में मुकदमा दर्ज कराया था.

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