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काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 28 सितंबर को होगी सुनवाई

अयोध्या के बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ मंदिर को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार को कोर्ट ने अगली तारीख 28 सितंबर की मुकर्रर की है. सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हुआ.

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Published : Sep 18, 2020, 11:30 PM IST

gyanvapi masjid case
काशी विश्वनाथ मंदिर

वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शुक्रवार को जनपद न्यायालय में हुई. कोर्ट ने अगली तारीख 28 सितंबर की मुकर्रर की है. सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हुआ. सिविल रिविजन के केस की सुनवाई के दौरान सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने एक नया सिविल रिविजन दाखिल किया है.

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद बनाम स्वयंभू लार्ड विशेश्वर व अन्य के मुकदमे में शुक्रवार को जनपद न्यायलय में सुनवाई हुई. इस दौरान स्वयंभू ज्‍योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के अधिवक्ता व वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और रिवीजनकर्ता पर सुनवाई न कराए जाने के आरोप भी लगाए.

बता दें कि पिछले सुनवाई में ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों ने यह अपील की थी कि इस वाद को लखनऊ वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाए. जबकि पक्षकारों की मांग थी कि यह वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से स्थानांतरित कर दिया जाए. मस्जिद के पक्षकारों की इस मांग को अपर कोर्ट में खारिज कर दिया गया था. मस्जिद के पक्षकारों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई आज शुक्रवार को हुई.

वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शुक्रवार को जनपद न्यायालय में हुई. कोर्ट ने अगली तारीख 28 सितंबर की मुकर्रर की है. सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हुआ. सिविल रिविजन के केस की सुनवाई के दौरान सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने एक नया सिविल रिविजन दाखिल किया है.

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद बनाम स्वयंभू लार्ड विशेश्वर व अन्य के मुकदमे में शुक्रवार को जनपद न्यायलय में सुनवाई हुई. इस दौरान स्वयंभू ज्‍योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के अधिवक्ता व वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और रिवीजनकर्ता पर सुनवाई न कराए जाने के आरोप भी लगाए.

बता दें कि पिछले सुनवाई में ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों ने यह अपील की थी कि इस वाद को लखनऊ वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाए. जबकि पक्षकारों की मांग थी कि यह वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से स्थानांतरित कर दिया जाए. मस्जिद के पक्षकारों की इस मांग को अपर कोर्ट में खारिज कर दिया गया था. मस्जिद के पक्षकारों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई आज शुक्रवार को हुई.

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