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वाराणसी: डीएम ने जारी की नई गाइडलाइन, आज से लागू होंगे ये नियम

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जिला प्रशासन द्वारा बाजार व्यवस्था को लेकर के नई गाइडलाइन बनाई गई है. यहां सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार 9:00 से 5:00 बजे तक खुली रहेंगी. इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ जिम भी खोले जाएंगे.

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Published : Aug 17, 2020, 12:26 PM IST

दुकानों के बहर खड़े ग्राहक.
दुकानों के बहर खड़े ग्राहक.

वाराणसी: काशीनगरी में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर नई गाइडलाइन बनाई जाती है. इसी क्रम में डीएम कौशल राज शर्मा ने सोमवार से जिले के लिए नई गाइडलाइन बनाई है, जो 31 अगस्त तक प्रभावित रहेगा. डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि जिले में नई गाइडलाइन में कुछ व्यवस्था है, बाकी नियम पूर्व की ही तरह रहेंगे. सभी दुकानें पहले की ही तरह सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी.

इसके साथ ही हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें व निजी कार्यालयों को बंद रखा जाएगा. जिले में शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी. इस बंदी में बैंक, दवाइयां, दूध, सब्जी, कोरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप को 9:00 से शाम 5:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी. दूध, सब्जी मंडी हेतु प्रातः कालीन पूर्व निर्धारित समय रहेगा. जिले में शाम 6:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति का वाहन आदि से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान यदि कोई नियमों का अनुपालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर डीएम ने कहा कि अभी तक वाराणसी में जितने भी संक्रमित मरीज आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं. इसलिए व्यापारिक गतिविधियों की समय सीमा को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है. क्योंकि यदि मृत्यु का डाटा देखा जाए तो लगभग 40% आंकड़ा है. वह व्यापारिक समुदाय से जुड़ा हुआ है. इसलिए उन सभी लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है.

नई गाइडलाइन के साथ डीएम ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि दुकान को खोलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करवाएं. संक्रमण को रोकने में प्रशासन की मदद करें. इसके साथ ही जो भी व्यापारी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी पूरी डिटेल जिला प्रशासन को मुहैया कराएं, जिससे समय रहते उनका इलाज किया जा सके.

वाराणसी: काशीनगरी में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर नई गाइडलाइन बनाई जाती है. इसी क्रम में डीएम कौशल राज शर्मा ने सोमवार से जिले के लिए नई गाइडलाइन बनाई है, जो 31 अगस्त तक प्रभावित रहेगा. डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि जिले में नई गाइडलाइन में कुछ व्यवस्था है, बाकी नियम पूर्व की ही तरह रहेंगे. सभी दुकानें पहले की ही तरह सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी.

इसके साथ ही हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें व निजी कार्यालयों को बंद रखा जाएगा. जिले में शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी. इस बंदी में बैंक, दवाइयां, दूध, सब्जी, कोरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप को 9:00 से शाम 5:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी. दूध, सब्जी मंडी हेतु प्रातः कालीन पूर्व निर्धारित समय रहेगा. जिले में शाम 6:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति का वाहन आदि से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान यदि कोई नियमों का अनुपालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर डीएम ने कहा कि अभी तक वाराणसी में जितने भी संक्रमित मरीज आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं. इसलिए व्यापारिक गतिविधियों की समय सीमा को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है. क्योंकि यदि मृत्यु का डाटा देखा जाए तो लगभग 40% आंकड़ा है. वह व्यापारिक समुदाय से जुड़ा हुआ है. इसलिए उन सभी लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है.

नई गाइडलाइन के साथ डीएम ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि दुकान को खोलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करवाएं. संक्रमण को रोकने में प्रशासन की मदद करें. इसके साथ ही जो भी व्यापारी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी पूरी डिटेल जिला प्रशासन को मुहैया कराएं, जिससे समय रहते उनका इलाज किया जा सके.

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