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कोयला व्यवसायी रुंगटा मामले में मुख्तार अंसारी हुए पेश, अगली सुनवाई 10 अगस्त को - वाराणसी काेयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड

कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई को धमकाने के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माफिया मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

वाराणसी
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Published : Aug 5, 2023, 10:50 AM IST

वाराणसी: कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में शुक्रवार को आरोपी मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी ने इस मामले में धारा 313 के तहत अदालत द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, उसका उत्तर देने के लिए उसकी कॉपी प्रदान किए जाने की मांग की गई. इस पर अदालत ने मुख्तार अंसारी को कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 अगस्त की तारीख नियत की.

बता दें कि वाराणसी के रविंद्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था. इसकी विवेचना चल रही थी. इसी बीच 5 नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकी दी गई. कहा गया कि अपहरण कांड में पुलिस या सीबीआई में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा. महावीर प्रसाद की तहरीर पर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने की पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया था.

वहीं महावीर प्रसाद रूंगटा के केस में पुलिस ने विवेचना के बाद धमकी के मामले में मुख्तार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. 24 अगस्त 2021 को मुख्तार के खिलाफ आरोप तय होने के बाद से गवाहों को तलब किया गया. महावीर रूंगटा के चालक को बयान देने के लिए कई बार अदालत ने तलब किया. लेकिन, वह नहीं आया. इस पर अदालत ने चालक के बयान देने का अवसर समाप्त कर दिया. इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अभियोजन की तरफ से याचिका दाखिल की गई है.

यह भी पढ़ें: पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में आदेश सुरक्षित, 17 अगस्त की तारीख तय

वाराणसी: कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में शुक्रवार को आरोपी मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी ने इस मामले में धारा 313 के तहत अदालत द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, उसका उत्तर देने के लिए उसकी कॉपी प्रदान किए जाने की मांग की गई. इस पर अदालत ने मुख्तार अंसारी को कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 अगस्त की तारीख नियत की.

बता दें कि वाराणसी के रविंद्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था. इसकी विवेचना चल रही थी. इसी बीच 5 नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकी दी गई. कहा गया कि अपहरण कांड में पुलिस या सीबीआई में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा. महावीर प्रसाद की तहरीर पर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने की पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया था.

वहीं महावीर प्रसाद रूंगटा के केस में पुलिस ने विवेचना के बाद धमकी के मामले में मुख्तार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. 24 अगस्त 2021 को मुख्तार के खिलाफ आरोप तय होने के बाद से गवाहों को तलब किया गया. महावीर रूंगटा के चालक को बयान देने के लिए कई बार अदालत ने तलब किया. लेकिन, वह नहीं आया. इस पर अदालत ने चालक के बयान देने का अवसर समाप्त कर दिया. इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अभियोजन की तरफ से याचिका दाखिल की गई है.

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