ETV Bharat / state

6 साल पुरानी हत्या के मामले में आरोपियों को उम्रकैद

6 साल पहले चालक की हत्या (driver murder case varanasi) कर वाहन लूटने के मामले में अपर जिला जज (16वीं) शिखा श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
जिला एवं सत्र न्यायालय
author img

By

Published : Aug 26, 2022, 10:38 PM IST

वाराणसी: अपर जिला जज (16वीं) शिखा श्रीवास्तव की अदालत ने चालक की हत्या (driver murder case varanasi) कर वाहन लूटने के छह साल पुराने मामले में आरोपी मिर्जापुर जिले के बजहा, कछवां निवासी मुन्ना यादव को दोषी पाया है. अदालत ने शुक्रवार को मुन्ना यादव को उम्रकैद की सजा के साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अन्य आरोपियों में से मिर्जापुर के पसियाहीं निवासी प्रहलाद पटेल और बजहा, कछवां निवासी गफ्फार अली को अदालत ने तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. अदालत ने आरोपियों से वसूल किए जाने वाले जुर्माने में से आधी धनराशि मृतक चालक के परिजनों को देने का आदेश दिया है. अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार जायसवाल और सर्वेंद्र सिंह ने पक्ष रखा था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी राजकुमार मिश्रा उर्फ अले मिश्रा की बोलेरो मिर्जापुर निवासी चालक शिवबली यादव उर्फ मेजर चलाता था. 18 जनवरी 2016 को राजकुमार अपने चालक के साथ औराई चौराहे पर था. उसी दौरान एक लड़का वहां आया और खुद को नरथुआ का रहने वाला बताया. उस लड़के ने कहा कि मरीज दिखाने के लिए बीएचयू अस्पताल चलना है. इस पर बोलेरो लेकर शिवबली यादव औराई से निकला. शिवबली के साथ सवार लड़के ने रास्ते मे फोन कर दो अन्य लोगों को बुलाया और अपने साथ बोलेरो में बैठाया.

यह भी पढ़ें: छात्रा से दुष्कर्म व हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद

राजकुमार मिश्रा ने शाम 7 बजे ड्राइवर शिवबली को फोन किया तो उसने कॉल नहीं रिसीव की. इस पर राजकुमार सुबह उसके घर गया तो वो वहां भी नहीं मिला. इसी बीच मिर्जामुराद थाने से उसे सूचना मिली कि उसके चालक का शव मिला है. उसके गले में रस्सी कसी हुई थी. जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि बोलेरो लूटने के उद्देश्य से चालक शिवबली की हत्या की गई थी. पुलिस ने लूटी गई बोलेरो बरामद करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में एक अन्य अभियुक्त तारा यादव के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. इसके अलावा एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्यायालय को भेज दी गई है.

वाराणसी: अपर जिला जज (16वीं) शिखा श्रीवास्तव की अदालत ने चालक की हत्या (driver murder case varanasi) कर वाहन लूटने के छह साल पुराने मामले में आरोपी मिर्जापुर जिले के बजहा, कछवां निवासी मुन्ना यादव को दोषी पाया है. अदालत ने शुक्रवार को मुन्ना यादव को उम्रकैद की सजा के साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अन्य आरोपियों में से मिर्जापुर के पसियाहीं निवासी प्रहलाद पटेल और बजहा, कछवां निवासी गफ्फार अली को अदालत ने तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. अदालत ने आरोपियों से वसूल किए जाने वाले जुर्माने में से आधी धनराशि मृतक चालक के परिजनों को देने का आदेश दिया है. अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार जायसवाल और सर्वेंद्र सिंह ने पक्ष रखा था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी राजकुमार मिश्रा उर्फ अले मिश्रा की बोलेरो मिर्जापुर निवासी चालक शिवबली यादव उर्फ मेजर चलाता था. 18 जनवरी 2016 को राजकुमार अपने चालक के साथ औराई चौराहे पर था. उसी दौरान एक लड़का वहां आया और खुद को नरथुआ का रहने वाला बताया. उस लड़के ने कहा कि मरीज दिखाने के लिए बीएचयू अस्पताल चलना है. इस पर बोलेरो लेकर शिवबली यादव औराई से निकला. शिवबली के साथ सवार लड़के ने रास्ते मे फोन कर दो अन्य लोगों को बुलाया और अपने साथ बोलेरो में बैठाया.

यह भी पढ़ें: छात्रा से दुष्कर्म व हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद

राजकुमार मिश्रा ने शाम 7 बजे ड्राइवर शिवबली को फोन किया तो उसने कॉल नहीं रिसीव की. इस पर राजकुमार सुबह उसके घर गया तो वो वहां भी नहीं मिला. इसी बीच मिर्जामुराद थाने से उसे सूचना मिली कि उसके चालक का शव मिला है. उसके गले में रस्सी कसी हुई थी. जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि बोलेरो लूटने के उद्देश्य से चालक शिवबली की हत्या की गई थी. पुलिस ने लूटी गई बोलेरो बरामद करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में एक अन्य अभियुक्त तारा यादव के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. इसके अलावा एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्यायालय को भेज दी गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.