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सीवर पाइप लाइन बिछाने में अनियमितता, पूर्व की भांति रिस्टोर करने का निर्देश

वाराणसी में सीवर पाइप लाइन बिछाने अनियमितता पाई गई. इस पर जिलाधिकारी ने ठेकेदार से और स्टीमेट बनाने वाले अवर अभियंता से रकम की वसूली के आदेश दिए हैं. साथ ही आदेश न मानने पर सुगंत धाराओं में कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

वाराणसी डीएम.
वाराणसी डीएम.
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Published : Feb 24, 2021, 5:57 PM IST

वाराणसीः जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को सीवर पाइप लाइन बिछाने में अनियमितता की शिकायत मिली थी. इस पर जिलाधिकारी ने अपर नगर मजिस्ट्रेट(पंचम) से जांच कराई. जांच रिपोर्ट में सीवर लाइन के कार्यों की जांच तकनीकी विभाग से कराने का सुझाव दिया गया. बाद में सीवर लाइन के कार्यों की तकनीकी जांच कराई गई. रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने नगर पालिका परिषद रामनगर को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत जितने भी कार्य हुए हैं. पूरे कार्यों को 3 दिन में फिर रिस्टोर करने के आदेश दिए हैं.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि इस कार्य का तकनीकी स्टीमेट बनाने वाले अवर अभियन्ता के खिलाफ एक सप्ताह में चार्जशीट तैयार कराएं. साथ ही इस कार्य हेतु जितना भी भुगतान हुआ है. उसका 50 प्रतिशत ठेकेदार और 50 प्रतिशत स्टीमेट बनाने वाले अवर अभियंता से एक सप्ताह के अन्दर वसूल किया जाए. ठेकेदार को जनपद वाराणसी के सभी नगर निगम के कार्य एवं डूडा में अगले 05 वर्ष तक ब्लैकलिस्ट किया जाए.

डीएम ने कहा कि यदि इसका अनुपालन ठेकेदार और अवर अभियंता नहीं करते हैं तो शासकीय धनराशि को हड़पकर, उसका अपव्यय करने तथा भ्रष्टाचार और तकनीकी अक्षम परियोजना बनाने के अभाव में नगर पालिका परिषद को क्षति पहुंचाने के आरोप में अपराधिक धारा-419, 420 व सुसंगत धाराओं में एक सप्ताह में नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए.

वाराणसीः जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को सीवर पाइप लाइन बिछाने में अनियमितता की शिकायत मिली थी. इस पर जिलाधिकारी ने अपर नगर मजिस्ट्रेट(पंचम) से जांच कराई. जांच रिपोर्ट में सीवर लाइन के कार्यों की जांच तकनीकी विभाग से कराने का सुझाव दिया गया. बाद में सीवर लाइन के कार्यों की तकनीकी जांच कराई गई. रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने नगर पालिका परिषद रामनगर को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत जितने भी कार्य हुए हैं. पूरे कार्यों को 3 दिन में फिर रिस्टोर करने के आदेश दिए हैं.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि इस कार्य का तकनीकी स्टीमेट बनाने वाले अवर अभियन्ता के खिलाफ एक सप्ताह में चार्जशीट तैयार कराएं. साथ ही इस कार्य हेतु जितना भी भुगतान हुआ है. उसका 50 प्रतिशत ठेकेदार और 50 प्रतिशत स्टीमेट बनाने वाले अवर अभियंता से एक सप्ताह के अन्दर वसूल किया जाए. ठेकेदार को जनपद वाराणसी के सभी नगर निगम के कार्य एवं डूडा में अगले 05 वर्ष तक ब्लैकलिस्ट किया जाए.

डीएम ने कहा कि यदि इसका अनुपालन ठेकेदार और अवर अभियंता नहीं करते हैं तो शासकीय धनराशि को हड़पकर, उसका अपव्यय करने तथा भ्रष्टाचार और तकनीकी अक्षम परियोजना बनाने के अभाव में नगर पालिका परिषद को क्षति पहुंचाने के आरोप में अपराधिक धारा-419, 420 व सुसंगत धाराओं में एक सप्ताह में नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए.

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