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वाराणसी: मनाया गया वर्ल्ड ओल्ड डे, बुजुर्गों को बताए गए उनके अधिकार

यूपी के वाराणसी जिले में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मासिक कार्य योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया. कार्य योजना के तहत वृद्धा आश्रम में रहे बुजुर्गों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया. वहीं आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर वह बेहद खुश हैं.

international old age day
मनाया गया वर्ल्ड ओल्ड डे.
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Published : Oct 2, 2020, 5:42 AM IST

वाराणसीः उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मासिक कार्य योजना के तहत गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर दुर्गाकुंड स्थित राजकीय वृद्ध आश्रम में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. साथ ही अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया. वृद्ध शांति देवी ने बताया कि हम सबके लिए एक बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम को लेकर वह बेहद खुश हैं. उनको काफी अच्छा लग रहा है सभी लोगों के साथ समय व्यतीत कर के.

मनाया गया वर्ल्ड ओल्ड डे.

इस दौरान कार्यक्रम में विधिक सचिव सुधा यादव द्वारा सभी वृद्ध माताओं को उनके अधिकार के बारे में बताया गया. जिससे कि वह इस दौर में खुद का भरण पोषण कर सकें. उन्होंने बताया कि भरण पोषण के तहत माताओं, बुजुर्गों के पास अधिकार होता है कि वह अपने पुत्र व रिश्तेदारों से 10,000 रुपये महीना बिना किसी वकील के अपने पूरे हक से मांग सकते हैं, जिससे उनका गुजारा हो सकेगा.

वहीं एसीएम गिरीश कुमार दुबे ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से हमने माताओं में जरूरत के सामानों का वितरण किया गया. उनके अधिकारों के बारे में बताया गया. हम सबकी सदैव कोशिश होती है कि माताओं की समस्याओं का समाधान कर जरूरतों को पूरा किया जा सके.

वाराणसीः उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मासिक कार्य योजना के तहत गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर दुर्गाकुंड स्थित राजकीय वृद्ध आश्रम में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. साथ ही अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया. वृद्ध शांति देवी ने बताया कि हम सबके लिए एक बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम को लेकर वह बेहद खुश हैं. उनको काफी अच्छा लग रहा है सभी लोगों के साथ समय व्यतीत कर के.

मनाया गया वर्ल्ड ओल्ड डे.

इस दौरान कार्यक्रम में विधिक सचिव सुधा यादव द्वारा सभी वृद्ध माताओं को उनके अधिकार के बारे में बताया गया. जिससे कि वह इस दौर में खुद का भरण पोषण कर सकें. उन्होंने बताया कि भरण पोषण के तहत माताओं, बुजुर्गों के पास अधिकार होता है कि वह अपने पुत्र व रिश्तेदारों से 10,000 रुपये महीना बिना किसी वकील के अपने पूरे हक से मांग सकते हैं, जिससे उनका गुजारा हो सकेगा.

वहीं एसीएम गिरीश कुमार दुबे ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से हमने माताओं में जरूरत के सामानों का वितरण किया गया. उनके अधिकारों के बारे में बताया गया. हम सबकी सदैव कोशिश होती है कि माताओं की समस्याओं का समाधान कर जरूरतों को पूरा किया जा सके.

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