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काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 18 सितंबर को होगी सुनवाई - hearing on kashi vishwanath temple

अयोध्या के बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई है. शुक्रवार को कोर्ट ने अगली तारीख 18 सितंबर की मुकर्रर की है. सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हुआ.

अयोध्या के बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तिथि 18 सितंबर की मुकर्रर की है. सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हुआ और वक्फ बोर्ड की ओर से वकील ने वकालतनामा दाखिल करते हुए रिवीजन की कॉपी मांगी है.
अयोध्या के बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तिथि 18 सितंबर की मुकर्रर की है. सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हुआ और वक्फ बोर्ड की ओर से वकील ने वकालतनामा दाखिल करते हुए रिवीजन की कॉपी मांगी है.
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Published : Sep 11, 2020, 6:22 PM IST

वाराणसी: अयोध्या के बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तिथि 18 सितंबर की मुकर्रर की है. सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हुआ और वक्फ बोर्ड की ओर से वकील ने वकालतनामा दाखिल करते हुए रिवीजन की कॉपी मांगी है.

ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों ने यह अपील की थी कि इस वाद को लखनऊ, वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाए, जबकि पक्षकारों की मांग थी कि यह वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से स्थानांतरित कर दिया जाए. मस्जिद के पक्षकारों की इस मांग को अपर कोर्ट में खारिज कर दिया गया था. मस्जिद के पक्षकारों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी थी. फास्ट कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकील तौहीद खान ने जिला जज की अदालत में वकालतनामा लगाया. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आए फैसले के बाद एक पक्ष ने इस विवाद को लेकर कोर्ट में पुनः सुनवाई की अपील की थी, जिसके बाद इसे लेकर कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है.

वाराणसी: अयोध्या के बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तिथि 18 सितंबर की मुकर्रर की है. सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हुआ और वक्फ बोर्ड की ओर से वकील ने वकालतनामा दाखिल करते हुए रिवीजन की कॉपी मांगी है.

ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों ने यह अपील की थी कि इस वाद को लखनऊ, वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाए, जबकि पक्षकारों की मांग थी कि यह वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से स्थानांतरित कर दिया जाए. मस्जिद के पक्षकारों की इस मांग को अपर कोर्ट में खारिज कर दिया गया था. मस्जिद के पक्षकारों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी थी. फास्ट कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकील तौहीद खान ने जिला जज की अदालत में वकालतनामा लगाया. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आए फैसले के बाद एक पक्ष ने इस विवाद को लेकर कोर्ट में पुनः सुनवाई की अपील की थी, जिसके बाद इसे लेकर कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है.

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