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Varanasi Court News : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के छह मामलों में हुई सुनवाई, जानिए किस केस में क्या रहा

ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के साथ ज्ञानवपी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन-पूजन की मांग वाले वाद में भी सुनवाई हुई.

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Published : Feb 28, 2023, 9:42 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी गंगा गौरी के अलग-अलग मामलों की सुनवाई मंगलवार को न्यायालय में की गई. इनमें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वाद समेत पांच अन्य महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं. जिन पर सुनवाई आगे बढ़ी और सभी मामलों में न्यायालय की तरफ से अलग-अलग तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई है.

ज्ञानवापी प्रकरण में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में लंबित छह मामलों की सुनवाई मंगलवार को हुई. इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च तय की गई है. इनमें एक सितंबर 2021 को केदार घाट के श्री विद्यामठ की साध्वी पूर्णाम्बा देवी शारदाम्बा की ओर से दाखिल वाद भी है. इसमें ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के साथ ज्ञानवपी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन-पूजन की मांग की गई है.

इसके अलावा मंगलवार को परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा-पाठ राग-भोग आरती करने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुरू हुई. इस मामले में दो मार्च की तिथि नियत की गई है. सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई हुई, जबकि फास्ट ट्रैक।कोर्ट/ सिविक जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अविमुक्तेश्वर भगवान की ओर से दिल्ली निवासी हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व खजुरी निवासी अजीत सिंह की तरफ से दाखिल वाद पर भी सुनवाई हुई.

कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने दाखिल वाद से सबंधित सुसंगत साक्ष्य को उपलब्ध करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तिथि नियत की है. उर्स वाले मामले में भी सुनवाई टल गई. इस मामले में अब 16 मार्च की तिथि नियत की गई है. इसमें लोहता निवासी मुख्तार अहमद समेत अन्य ने वाद दाखिल किया है.

उधर मुख्तार अहमद ने उर्स व चादर चढ़ाने के मामले में जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की गई है. पिछले दिनों लोअर कोर्ट ने उर्स मामले में छह हिंदू पक्ष के लोगों को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार कर ली थी. इस आदेश के खिलाफ मुख्तार की ओर से निगरानी याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की है. जिला जज की अदालत में किरन सिंह की ओर से दाखिल वाद के पोषणियता के लेकर लंबित निगरानी याचिका पर भी सुनवाई अब 16 मार्च की होगी.

ये भी पढ़ेंः High court news: पूर्व मंत्री कमलेश पाठक की गैंगस्टर मामले में जमानत खारिज

वाराणसी: ज्ञानवापी गंगा गौरी के अलग-अलग मामलों की सुनवाई मंगलवार को न्यायालय में की गई. इनमें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वाद समेत पांच अन्य महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं. जिन पर सुनवाई आगे बढ़ी और सभी मामलों में न्यायालय की तरफ से अलग-अलग तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई है.

ज्ञानवापी प्रकरण में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में लंबित छह मामलों की सुनवाई मंगलवार को हुई. इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च तय की गई है. इनमें एक सितंबर 2021 को केदार घाट के श्री विद्यामठ की साध्वी पूर्णाम्बा देवी शारदाम्बा की ओर से दाखिल वाद भी है. इसमें ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के साथ ज्ञानवपी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन-पूजन की मांग की गई है.

इसके अलावा मंगलवार को परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा-पाठ राग-भोग आरती करने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुरू हुई. इस मामले में दो मार्च की तिथि नियत की गई है. सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई हुई, जबकि फास्ट ट्रैक।कोर्ट/ सिविक जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अविमुक्तेश्वर भगवान की ओर से दिल्ली निवासी हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व खजुरी निवासी अजीत सिंह की तरफ से दाखिल वाद पर भी सुनवाई हुई.

कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने दाखिल वाद से सबंधित सुसंगत साक्ष्य को उपलब्ध करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तिथि नियत की है. उर्स वाले मामले में भी सुनवाई टल गई. इस मामले में अब 16 मार्च की तिथि नियत की गई है. इसमें लोहता निवासी मुख्तार अहमद समेत अन्य ने वाद दाखिल किया है.

उधर मुख्तार अहमद ने उर्स व चादर चढ़ाने के मामले में जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की गई है. पिछले दिनों लोअर कोर्ट ने उर्स मामले में छह हिंदू पक्ष के लोगों को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार कर ली थी. इस आदेश के खिलाफ मुख्तार की ओर से निगरानी याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की है. जिला जज की अदालत में किरन सिंह की ओर से दाखिल वाद के पोषणियता के लेकर लंबित निगरानी याचिका पर भी सुनवाई अब 16 मार्च की होगी.

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