वाराणसीः श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित दर्शन मामले में एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी सर्वे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार 12 मई की तारीख निर्धारित की है. संभवतः गुरुवार को इस मामले में फैसला आ सकता है. उल्लेखनीय है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने 7 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में एडवोकेट कमिश्नर बदलने की याचिका दायर की थी.
सुनवाई के बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि 'कोर्ट में प्रतिवादी संख्या-4 अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकीलों द्वारा दी गयी दलीलें निरर्थक थीं. प्रतिवादी संख्या-4 ने मूल विषयों से भटकते हुए अपनी दलील और पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि जब यह पक्ष 26 अप्रैल को मौजूद था और उसी दिन सारी चीजें तय हो गयी थीं कि कमीशन होना है. कोर्ट कमिश्नर का और वह कंटीन्यू चल भी रहा है. सवा दिन कमीशन की कार्रवाई हुई है, उसको आप बाधित अब कैसे कर सकते हैं.'
सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि 'ऐसा कोई प्रावधान सीपीसी में नहीं है कि किसी कोर्ट कमीशन को बिना कार्रवाई पूरी किये बिना ही रोक दिया जाए. प्रतिवादी आज भी उसी पर अड़े हुए हैं, जबकि सारे पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश को गुरुवार के लिए सुरक्षित कर लिया है. कमीशन अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है. सिर्फ बाहरी दीवारों को ही अभी देखा है, तो कैसे कह सकते हैं कि कोर्ट कमिश्नर बायज्ड हैं. यह तो तब कहा जा सकता है जब रिपोर्ट पेश होती कमीशन की.
वहीं अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि 'दी गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. कल यानी गुरुवार को कोर्ट इस पर आदेश पारित करेगा. हम लोगों ने वादी पक्ष के सभी प्रार्थना पत्रों का जवाब दाखिल कर दिया है.' एडवोकेट कमिश्नर बदले जाने को लेकर भी सुनवाई पूरी हो गई है, उस पर भी कल निर्णय कोर्ट का आएगा'
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