वाराणसी : ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित मामलों में सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई हुई. ज्ञानवापी परिसर के बचे हिस्से के कमिशन की कार्यवाही के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी. कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 20 मार्च तक इस प्रकरण पर रोक लगाई है. इसकी वजह से जिला जज ने 21 मार्च को अगली तिथि तय की है.
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि वादी पक्ष की तरफ से वजूखाने में मिले शिवलिंग के द्वारा सर्वे करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था. मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है. अब 21 मार्च को इस पर सुनवाई होगी. वहीं किरन सिंह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तिथि 17 फरवरी की मुकर्रर की गई है. इसके साथ ही दो अन्य मामलों की भी सुनवाई हुई है.
ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 4 मामलाें में सोमवार को सुनवाई हाेनी थी. इनमें ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मुख्य मामले समेत 3 अन्य मामले शामिल थे. लगभग 1 महीने पहले भी सुनवाई हुई थी. एक मामले में वादिनी किरण सिंह की याचिका में कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ समेत पूरे परिसर को वादी पक्ष को सौंपे जाने और मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है.
इसके अलावा दूसरी सुनवाई राखी सिंह मामले को लेकर हाेनी थी. यह मुख्य मामला है. श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर नियमित दर्शन याचिका पर राखी सिंह और 4 महिलाओं की तरफ से 2021 में वाद दाखिल किया गया था. इस प्रकरण में सुनवाई लगातार जारी है. ज्ञानवापी में कमीशन की कार्रवाई के साथ ही यह प्रकरण काफी आगे तक पहुंच चुका है.
इसके अलावा सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होनी थी. इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा, श्रृंगार और राग-भोग की मांग की गई है.