वाराणसी: विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने रेप पीड़िता गायिका को गवाही नहीं देने के लिए धमकाने और जानलेवा हमले के जैतपुरा थाने के मामले में जेल में निरुद्ध बाहुबली व पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बेटी गरिमा तिवारी का वारंट रिकॉल करते हुए आरोप निर्धारित किया. वहीं, पत्रावली में अगली तारीख अभियोजन साक्ष्य के लिए 2 नवंबर की नियत की गई है. इस मामले में पिछली तारीख पर विजय मिश्र सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया गया था.
पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जैतपुरा थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता गायिका मामले में गवाही नहीं देने के लिए जानलेवा हमले, मारपीट और धमकाने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उसके बेटे विष्णु मिश्रा, भतीजे मनीष व विकास मिश्रा और दामाद मुकेश तिवारी पर आरोप निर्धारित किया था. विजय मिश्रा की बेटी गरिमा तिवारी की तरफ से अत्यधिक बीमार होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्थगन की मांग की गई. इसे स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था.
प्रकरण के मुताबिक, भदोही में गायिका के साथ सामूहिक रेप किया गया था. इसमें पूर्व विधायक विजय मिश्रा और अन्य आरोपी हैं. इसी मामले में गवाही नहीं देने के लिए उसके जैतपुरा क्षेत्र स्थित आवास पर जानलेवा हमलाकर धमकाया गया था. इसी मामले में पूर्व विधायक सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किया था.
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