वाराणसी: नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत कोरोना काल से हर महीने मिलने वाले निःशुल्क राशन के लिए अब पैसे देने होंगे. 25 अगस्त से नई व्यवस्था के तहत अब नए शुल्क पर लोगों में राशन का वितरण (Distribution of ration among people on fee) किया जाएगा. उपभोक्ताओं को गेहूं व चावल के लिए कीमत चुकानी होगी. जबकि नमक, सोयाबीन, रिफाइंड, चना निशुल्क दिया जाएगा.
जिला पूर्ति अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं चावल निर्धारित शुल्क पर और आयोडाइज्ड नमक, सोयाबीन आयल तथा साबुत चना का वितरण अब 25 से 31 अगस्त तक निशुल्क किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्ड धारक को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 14 किलोग्राम गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 21 किलो चावल साथ में निशुल्क आयोडाइज्ड नमक 1 किग्रा, रिफाइंड सोयाबीन आयल 1 लीटर या पैकेट, साबूत चना 1 किग्रा प्रति कार्ड मिलेगा.
आधार प्रमाणीकरण न होने पर भी मिलेगा राशन: जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे राशन कार्ड धारक जो आधार प्रमाणीकरण न होने से इन आवश्यक वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो 31 अगस्त को ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं. इस दौरान उचित दर की दुकानें प्रत्येक दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली रहेगी. गौरतलब हो कि लोगों को कोरोना काल में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत निशुल्क अनाज मुहैया कराया जाता था, परंतु अब इस नए शुल्क पर राशन दिया जाएगा.
पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को इस कीमत पर मिलेगा अनाज: जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार पात्र गृहस्थी कार्ड धारक यानी कि वो सामान्य कार्ड धारक जिन्हें मनकों के अनुसार सरकार द्वारा राशन कार्ड प्रदान किया गया है. उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलो गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलो चावल मिलेगा.वहीं, आयोडाइज्ड नमक 1 किग्रा ,रिफाइंड सोयाबीन आयल 1 लीटर, साबूत चना 1 किग्रा निशुल्क दिया जाएगा.
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