वाराणसी: जिले में कोविड-19 से मौत होने के बाद परिजन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं. यदि बीमा किस्त का भुगतान किया गया है. तो सरकारी योजना के तहत दो लाख रुपये तक की बीमा राशि का दावा कर सकते हैं. कोविड से मरीज की मौत के बाद इसका लाभ उनके परिजनों को मिलेगा.
2015 से शुरू हुई थी बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की 2015 में शुरूआत की गई थी. इसके तहत हर बचत खाता धारक को 320 रुपए वार्षिक रूप से जमा करना होता है. इस बीच यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो दोनों बीमा को मिलाकर चार लाख तक की राशि को निकाला जा सकता है. इसी क्रम में कोविड-19 से मौत के बाद भी मरीज के परिजनों को धनराशि मिल सकेगी.
257 लोगों की समस्याओं का हो चुका है निस्तारण
जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जिले में 257 लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है. इसके साथ ही अब तक लगभग 4.30 करोड़ का भुगतान भी किया गया है.