वाराणसी: काशी में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार को कैम्प कार्यालय पर सांसद आदर्श ग्राम, सीएसआर फण्ड के कार्य और एमपी लैण्ड से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जितने भी अधूरे कार्य बचे हैं, वह रविवार तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए. साथ ही डीएम ने सहायक निदेशक हथकरघा अरुण कुमार कुरील को हैण्डलूम और पावरलूम के लिए टेंडर न कराने और लाभार्थियों को किस्त जारी न किए जाने पर नाराजगी जताई. जून माह का वेतन रोकने का निर्देश देते हुए 20 जुलाई तक कार्य पूर्ण कराने का समय दिया है. डीएम ने बैठक में खण्ड विकास अधिकारी आराजी लाइन को अधूरे कार्यों का पर्यवेक्षण न करने और परमपुर में गौशाला के निर्माण लिए अभी तक भूमि का चिन्हांकन न कराने के साथ ही निर्माण न कराने के कारण बताओ नोटिस देने का निर्देश दिया.
डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प के कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक माह में सम्पूर्ण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया. इसके अलावा जो तैयार हो गये हैं. उन्हें हैण्डओवर करने के लिए कहा. कोरौता का तैयार आंगनबाड़ी केंद्र को चालू कराने का निर्देश दिया. डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों में राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए पाठ्यक्रम के आधार पर ही बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी सीडीपीओ को निर्देशित किया गया. सेवापुरी में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की ट्रेनिंग कराने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए.
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सीएसआर फण्ड से कराये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि गलियों में पाइप लाइन डालने के बाद उस पर इंटरलॉकिंग का कार्य भी कराते हुए अगले तीन चार दिनों में कार्य पूरा कराए. सभी सांसद को आदर्श ग्रामों में पाथ-वे के किनारे वृक्षारोपण कार्य पूरा करने के लिए रविवार तक का समय दिया. उन्होंने कहा कि जो भी कार्य निर्धारित समय में पूरे नहीं हुए तो उसकी जिम्मेदारी सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारीयों की होगी. जमीनी विवादों के कारण विकास कार्यों में आ रही रुकावटों को आगामी रविवार तक एसडीएम से सम्पर्क कर दूर कराने के लिए खण्ड विकास अधिकारीयों को सख्त हिदायत दी.
वहीं, एमपी लैण्ड के अन्तर्गत पूरे हुए कार्यों के बार्ड लगाने, खराब हुए बोर्ड को दुरुस्त कराने और अधूरे कार्यों को पूरा कराने का निर्देश दिया है. इसके अलावा यूपीएसआईडीसी के 20 कार्यों में से केवल सात कार्य पूर्ण होने और 13 कार्य अपूर्ण पाए जाने पर कार्यदायी संस्था को प्रत्येक दशा में चार दिन के अन्दर काम पूरा कराने के कड़े निर्देश दिए है.
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