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3 दिन में जर्जर भवनों को चिन्हित कर ध्वस्त कराने का डीएम का आदेश

वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने 3 दिनों के भीतर जर्जर भवनों को चिन्हित कर उसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है. लगातार शिकायत मिलने पर संबंधित विभागों के अफसरों को डीएम ने ये आदेश दिये हैं.

3 दिन में जर्जर भवनों को चिन्हित कर ध्वस्त कराने का डीएम का आदेश
3 दिन में जर्जर भवनों को चिन्हित कर ध्वस्त कराने का डीएम का आदेश
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Published : Jan 8, 2021, 1:32 PM IST

वाराणसीः लगातार जर्जर भवनों की शिकायते मिलने के बाद डीएम ने एक्शन लिया है. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर जर्जर भवन को चिन्हित कर उसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है.

3 दिन में जर्जर भवनों को किया जाए चिन्हित

डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में सभी को निर्देशित किया है कि जनपद में उनके विभागीय भवन जिसमें जनसामान्य और छात्र बैठते हैं, उन भवनों का 3 दिन के भीतर निरीक्षण कर लें. इसके बाद जो भी भवन जर्जर हों, उनको ध्वस्त करने का आदेश पत्रावली पर 11 जनवरी तक प्रत्येक दशा में जारी करायें.

समय से ध्वस्तीकरण न कराने पर की जाएगी सख़्त कार्रवाई

जिलाधिकारी ने बताया कि सभी को हिदायत दी गई है कि अगर 11 जनवरी के बाद कोई भी भवन जर्जर पाया गया, और रिपोर्ट में उसका उल्लेख न होना पाया गया, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष के स्तर पर निर्धारित कर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जायेगी. उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को भी जिले के ऐसे समस्त सम्बन्धित विभागीय भवनों की जांच कराकर एक सप्ताह के भीतर आख्या उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है.

वाराणसीः लगातार जर्जर भवनों की शिकायते मिलने के बाद डीएम ने एक्शन लिया है. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर जर्जर भवन को चिन्हित कर उसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है.

3 दिन में जर्जर भवनों को किया जाए चिन्हित

डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में सभी को निर्देशित किया है कि जनपद में उनके विभागीय भवन जिसमें जनसामान्य और छात्र बैठते हैं, उन भवनों का 3 दिन के भीतर निरीक्षण कर लें. इसके बाद जो भी भवन जर्जर हों, उनको ध्वस्त करने का आदेश पत्रावली पर 11 जनवरी तक प्रत्येक दशा में जारी करायें.

समय से ध्वस्तीकरण न कराने पर की जाएगी सख़्त कार्रवाई

जिलाधिकारी ने बताया कि सभी को हिदायत दी गई है कि अगर 11 जनवरी के बाद कोई भी भवन जर्जर पाया गया, और रिपोर्ट में उसका उल्लेख न होना पाया गया, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष के स्तर पर निर्धारित कर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जायेगी. उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को भी जिले के ऐसे समस्त सम्बन्धित विभागीय भवनों की जांच कराकर एक सप्ताह के भीतर आख्या उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है.

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