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डीएम ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा को लेकर जिलास्तरीय बैठक की गई. जिसमें जिलाधिकारी ने प्रवर्तन कार्रवाई के अन्तर्गत संग्रहित नमूनों की जांच के उपरान्त रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन संग बैठक,
जिलाधिकारी ने की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन संग बैठक,
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Published : Feb 25, 2021, 2:00 PM IST

वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिलास्तरीय कमेटी की बैठक कैम्प कार्यालय में की गई. जिसमें विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों पर की गई प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्रवर्तन कार्रवाई के अन्तर्गत संग्रहित नमूनों की जांच के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई हेतु वाद दायर करने के निर्देश दिए.

चिन्हांकन कर 10 मार्च तक सूचीबद्ध
जिलाधिकारी ने शहर में चलाये जाने वाले 'ईट हेल्दी अभियान' के अन्तर्गत विभाग को तैयार भोजन विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को चार श्रेणियों में चिन्हांकन करने का निर्देश दिया. जिसमें होटल-लाॅज, रेस्टोरेंट, चाट व अन्य तैयार खाद्य पदार्थ की दुकानें, ठेले व अस्थायी स्टॉल का चिन्हांकन कर 10 मार्च तक सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. वहीं 30 दिन के अंदर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के शेड्यूल 4 के शर्तों के अनुसार अग्रलिखित बिन्दुओं पर प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये.

आम-जनमानस से फीडबैक
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के उपरान्त खाद्य कारोबारों को सुधार हेतु सात दिन का समय प्रदान किया जायेगा. उसके उपरान्त पुनः निरीक्षण कर मानक के अनुरूप कार्य करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रतिष्ठान का 10 अप्रैल तक चिन्हिकरण के साथ खाद्य प्रतिष्ठानों का हाईजिन रेटिंग कर प्रमाणिकरण किया जाए. जिनमें मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिए. जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रमाणित प्रतिष्ठानों की ओर से निर्माण व विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थाें के बारे में आम-जनमानस से फीडबैक भी प्राप्त किया जाए.

वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिलास्तरीय कमेटी की बैठक कैम्प कार्यालय में की गई. जिसमें विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों पर की गई प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्रवर्तन कार्रवाई के अन्तर्गत संग्रहित नमूनों की जांच के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई हेतु वाद दायर करने के निर्देश दिए.

चिन्हांकन कर 10 मार्च तक सूचीबद्ध
जिलाधिकारी ने शहर में चलाये जाने वाले 'ईट हेल्दी अभियान' के अन्तर्गत विभाग को तैयार भोजन विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को चार श्रेणियों में चिन्हांकन करने का निर्देश दिया. जिसमें होटल-लाॅज, रेस्टोरेंट, चाट व अन्य तैयार खाद्य पदार्थ की दुकानें, ठेले व अस्थायी स्टॉल का चिन्हांकन कर 10 मार्च तक सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. वहीं 30 दिन के अंदर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के शेड्यूल 4 के शर्तों के अनुसार अग्रलिखित बिन्दुओं पर प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये.

आम-जनमानस से फीडबैक
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के उपरान्त खाद्य कारोबारों को सुधार हेतु सात दिन का समय प्रदान किया जायेगा. उसके उपरान्त पुनः निरीक्षण कर मानक के अनुरूप कार्य करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रतिष्ठान का 10 अप्रैल तक चिन्हिकरण के साथ खाद्य प्रतिष्ठानों का हाईजिन रेटिंग कर प्रमाणिकरण किया जाए. जिनमें मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिए. जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रमाणित प्रतिष्ठानों की ओर से निर्माण व विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थाें के बारे में आम-जनमानस से फीडबैक भी प्राप्त किया जाए.

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