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Varanasi News: किशोरी का अपहरण कर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी 20 साल कारावास की सज़ा - वाराणसी में पॉक्सो कोर्ट

वाराणसी में एक 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 4, 2023, 9:48 AM IST

वाराणसी: जनपद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने मंगलवार को 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराया है. दोषी राहुल कुमार उर्फ राज को 20 वर्ष की कड़ी कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पूरा मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय के मुताबिक अभियुक्त ने पीड़िता को 17 जनवरी 2020 को सुबह 10 बजे घर से मोबाइल कर बुलाया और भगा ले गया. इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में अभियुक्त को 5 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने इस मामले में गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

मारपीट करने के मामले में 9 आरोपितों को मिली जमानत
वहीं, अदालत ने एक अन्य मामले में चुनावी रंजिश को लेकर घर में घुसकर गली-गलौज और मारपीट करने के मामले में 9 आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) देवकांत शुक्ला कि अदालत ने मुंबई निवासी मनोज सिंह, हरिशंकर सिंह, नितिन सिंह, दिलीप कुमार सिंह, अरविन्द सिंह, दयाशंकर सिंह, मनीष सिंह व इन्दर बहादुर सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार करने की दशा में 50-50 हज़ार रुपये की दो जमानते एवं बांधपत्र देनें पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत मे अभियुक्तगण का पक्ष अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने रखा था.

वहीं, अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि मनोज सिंह, हरिशंकर सिंह, नितिन सिंह, दिलीप कुमार सिंह, अरविन्द सिंह, दयाशंकर सिंह, नरेन्द्र सिंह, मनीष सिंह, इन्दर बहादुर सिंह उसके घर पर आये और चुनाव की रंजिश को लेकर घर के सामने गाली -गलौज की. इसके बाद घर में घुसकर औरतों और महिलाओं के साथ बेइज्जती की. साथ ही विरोध करने पर उनसे भी मारपीट की. इस मारपीट में परिवार के सुजीत, अजीत, मुकेश, संजय, संदीप, हितेश, सुजीत को गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

वाराणसी: जनपद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने मंगलवार को 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराया है. दोषी राहुल कुमार उर्फ राज को 20 वर्ष की कड़ी कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पूरा मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय के मुताबिक अभियुक्त ने पीड़िता को 17 जनवरी 2020 को सुबह 10 बजे घर से मोबाइल कर बुलाया और भगा ले गया. इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में अभियुक्त को 5 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने इस मामले में गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

मारपीट करने के मामले में 9 आरोपितों को मिली जमानत
वहीं, अदालत ने एक अन्य मामले में चुनावी रंजिश को लेकर घर में घुसकर गली-गलौज और मारपीट करने के मामले में 9 आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) देवकांत शुक्ला कि अदालत ने मुंबई निवासी मनोज सिंह, हरिशंकर सिंह, नितिन सिंह, दिलीप कुमार सिंह, अरविन्द सिंह, दयाशंकर सिंह, मनीष सिंह व इन्दर बहादुर सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार करने की दशा में 50-50 हज़ार रुपये की दो जमानते एवं बांधपत्र देनें पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत मे अभियुक्तगण का पक्ष अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने रखा था.

वहीं, अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि मनोज सिंह, हरिशंकर सिंह, नितिन सिंह, दिलीप कुमार सिंह, अरविन्द सिंह, दयाशंकर सिंह, नरेन्द्र सिंह, मनीष सिंह, इन्दर बहादुर सिंह उसके घर पर आये और चुनाव की रंजिश को लेकर घर के सामने गाली -गलौज की. इसके बाद घर में घुसकर औरतों और महिलाओं के साथ बेइज्जती की. साथ ही विरोध करने पर उनसे भी मारपीट की. इस मारपीट में परिवार के सुजीत, अजीत, मुकेश, संजय, संदीप, हितेश, सुजीत को गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

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