वाराणसी : 3 अगस्त 1991 को चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुराबीर में हुए अवधेश राय हत्याकांड मामले में अब नया मोड आ गया है. इस मुकदमे की पत्रावली के मूल केस की डायरी नहीं है. यह जानकारी उस समय हुई, जब न्यायालय के आदेश पर इलाहाबाद में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से मूल केस डायरी की सत्य प्रतिलिपि कोर्ट में दाखिल की गई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से मूल केस डायरी की सत्य प्रतिलिपि लाकर वाराणसी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे में गुरुवार को चेतगंज थाना प्रभारी ने विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में दाखिल की.
कोर्ट में फोटो स्टेट केस डायरी दाखिल किए जाने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति जताई. उन्होंने कोर्ट से अपील की, कि मूल केस डायरी नहीं मिलने तक सुनवाई न की जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय एवं वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने फोटो स्टेट केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई जारी रखने के लिए कोर्ट से अपील की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई के लिए अगली तिथि 2 जुलाई की नियत की है.
बता दें कि 3 अगस्त 1991 को चेतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लहुराबीर क्षेत्र में अवधेश राय पर उनके आवास के निकट ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी. इस दौरान अवधेश राय की मौत हो गई थी. इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
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