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प्रतिकार यात्रा बवाल मामलाः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर चलेगा मुकदमा, 81 आरोपियों के नाम होंगे वापस

वाराणसी में प्रतिकार यात्रा (Protest March In Varanasi) के दौरान हुए बवाल मामले में कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. अब इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Congress State President Ajay Rai) पर ही सिर्फ केस चलेगा. वहीं, अन्य आरोपियों के नाम मुकदमे से हटाए जाएंगे.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 4, 2023, 5:45 PM IST

वाराणसीः साधु संतों और कांग्रेस नेता अजय राय पर 2015 में प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए उपद्रव में दर्ज मुकदमे से नाम हटाने को लेकर कोर्ट ने मुहर लगा दी है. इसके बाद अब 81 आरोपियों के ऊपर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत सतुआ बाबा संतोष दास और अन्य कई संतों पर 10 मुकदमे को वापस लेने का आदेश दे दिया गया है. लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को राहत नहीं मिली है, उन पर इस मामले में केस चलता रहेगा.

दरअसल 2015 में गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व संत समाज के लोग बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे थे. इसके विरोध में 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहॉल मैदान से निकली प्रतिकार यात्रा में गोदौलिया चौराहे पर जमकर पत्थरबाजी आगजनी तोड़फोड़ हुई थी. जिसमें पुलिस की कई गाड़ियों समेत आम लोगों की गाड़ियां भी जला दी गई थी.

इसे भी पढ़ें-UP Congress : उत्तर प्रदेश में हो रहीं घटनाओं को रोकने में मुख्यमंत्री विफल, इस्तीफा दें : अजय राय

इस बवाल के बाद शहर के कई इलाकों में कुछ देर के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया था. इस प्रकरण में बवाल भड़कने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमकर लाठी चार्ज भी किया था. इस प्रकरण में पुलिस ने 82 लोगों को आरोपी बनाया था. जिसमें अजय राय समेत साधु संतों के नाम शामिल थे. इन सभी के नाम केस से हटाने के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. एमपी एमएलए कोर्ट में अपार शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह द्वारा प्रकरण में 81 अभियुक्तों के संदर्भ में नाम हटाने की अपील की गई. जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया. इस मामले में अब सिर्फ अजय राय पर ही मुकदमा चलेगा.

इसे भी पढ़ें-प्रतिकार यात्रा उपद्रव मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत 81 आरोपियों के मुकदमे होंगे वापस

वाराणसीः साधु संतों और कांग्रेस नेता अजय राय पर 2015 में प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए उपद्रव में दर्ज मुकदमे से नाम हटाने को लेकर कोर्ट ने मुहर लगा दी है. इसके बाद अब 81 आरोपियों के ऊपर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत सतुआ बाबा संतोष दास और अन्य कई संतों पर 10 मुकदमे को वापस लेने का आदेश दे दिया गया है. लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को राहत नहीं मिली है, उन पर इस मामले में केस चलता रहेगा.

दरअसल 2015 में गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व संत समाज के लोग बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे थे. इसके विरोध में 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहॉल मैदान से निकली प्रतिकार यात्रा में गोदौलिया चौराहे पर जमकर पत्थरबाजी आगजनी तोड़फोड़ हुई थी. जिसमें पुलिस की कई गाड़ियों समेत आम लोगों की गाड़ियां भी जला दी गई थी.

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इस बवाल के बाद शहर के कई इलाकों में कुछ देर के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया था. इस प्रकरण में बवाल भड़कने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमकर लाठी चार्ज भी किया था. इस प्रकरण में पुलिस ने 82 लोगों को आरोपी बनाया था. जिसमें अजय राय समेत साधु संतों के नाम शामिल थे. इन सभी के नाम केस से हटाने के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. एमपी एमएलए कोर्ट में अपार शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह द्वारा प्रकरण में 81 अभियुक्तों के संदर्भ में नाम हटाने की अपील की गई. जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया. इस मामले में अब सिर्फ अजय राय पर ही मुकदमा चलेगा.

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