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ज्ञानवापी मामलाः अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ मुकदमे को लेकर अब 12 दिसंबर को होगी सुनवाई

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज कराने के प्रार्थना पत्र कोर्ट में सुनवाई हुई.

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला.
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Published : Dec 6, 2022, 7:06 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को पांच अलग-अलग मामलों में सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्ही कारणों से आगे नहीं बढ़ाई जा सकी. इन मामलों के लिए 12 दिसंबर को अब अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिए गए बयान पर मुकदमा दर्ज कराने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है. इसके अतिरिक्त पूजा के अधिकार व अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई नहीं हो सकी.

दरअसल ज्ञानवापी मामले में बयान देने और परिसर में मिले कथित शिवलिंग को फव्वारा कहने के साथ ही वहां पर गंदगी करने के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम एमपी एमएलए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसमें अखिलेश यादव ओवैसी समेत लगभग 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी. पिछले दिनों कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को सुनवाई योग्य माना था और चौक थाने से इसकी रिपोर्ट भी मांगी थी.

रिपोर्ट चौक थाने की तरफ से भेजी गई है, जिसमें यह लिखा गया है कि थाने पर इस संदर्भ में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. जिसके बाद मंगलवार को सुनवाई की तिथि नियत की गई थी लेकिन सुनवाई हो नहीं सकी. एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन की वजह से कोर्ट ने अगली तिथि 12 दिसंबर की मुकर्रर की है.

वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को पांच अलग-अलग मामलों में सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्ही कारणों से आगे नहीं बढ़ाई जा सकी. इन मामलों के लिए 12 दिसंबर को अब अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिए गए बयान पर मुकदमा दर्ज कराने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है. इसके अतिरिक्त पूजा के अधिकार व अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई नहीं हो सकी.

दरअसल ज्ञानवापी मामले में बयान देने और परिसर में मिले कथित शिवलिंग को फव्वारा कहने के साथ ही वहां पर गंदगी करने के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम एमपी एमएलए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसमें अखिलेश यादव ओवैसी समेत लगभग 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी. पिछले दिनों कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को सुनवाई योग्य माना था और चौक थाने से इसकी रिपोर्ट भी मांगी थी.

रिपोर्ट चौक थाने की तरफ से भेजी गई है, जिसमें यह लिखा गया है कि थाने पर इस संदर्भ में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. जिसके बाद मंगलवार को सुनवाई की तिथि नियत की गई थी लेकिन सुनवाई हो नहीं सकी. एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन की वजह से कोर्ट ने अगली तिथि 12 दिसंबर की मुकर्रर की है.

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