ETV Bharat / state

काशी नरेश की बेटी और दामाद के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक, सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि मुकर्रर - काशी नरेश की बेटी

काशी नरेश की बेटी (fraud cases Krishna Priya) और दामाद के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अदालत ने रोक लगा दी है. अदालत ने याचिका पर अग्रिम सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि तय की है.

Etv Bharat
fraud cases Krishna Priya
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 6, 2023, 10:32 PM IST

वाराणसी: धोखाधड़ी के मामले में काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया और दामाद अशोक सिंह समेत तीन के विरूद्ध जारी गैर जमानती वारंट पर अदालत ने रोक लगा दी है. दरअसल, रामनगर फोर्ट निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया, इमलाक कालोनी निवासी उनके पति अशोक कुमार सिंह और कचौड़ी गली, चौक निवासी चंद्रशेखर कपूर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर जिला जज डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने रोक लगाई है.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार ने वर्ष 2012 में कैंट थाने में दर्ज इस मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ 26 सितंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. इस आदेश के खिलाफ आरोपियों की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार चौबे ने जिला जज की अदालत में याचिका दायर की. अदालत ने याचिका पर अग्रिम सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि मुकर्रर करते हुए विपक्षी को नोटिस जारी करने का आदेश दीया है.

इसे भी पढ़े-चाइनीज ऐप से पैसे दोगुने करने के लालच में छात्र ने रची खुद के अपहरण की फर्जी कहानी, ऐसे हुआ खुलासा

अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा अनुसार मंडुवाडीह निवासी अभिषेक जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उसकी लगभग सात हजार वर्ग फीट जमीन थी. इस पर रिहायशी फ्लैट बनाने का अनुबंध काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया और दामाद अशोक और एक अन्य के साथ हुआ था.आरोपियों ने शर्तों का पालन नहीं किया. जिसके बाद अभिषेक जायसवाल ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसमे फाइनल रिपोर्ट लगा दी.अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की इस फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई. जिसपर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर फिर से कार्रवाई शुरू करवाई. इसके बाद लगातार आरोपी कोर्ट में गैर हाजिर रहे. इसके अलावा कोई अग्रिम जमानत भी नहीं ली गयी थी.

अधिवक्ता धीरेंद्र के अनुसार विवेचक ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र और लगातर गैरहाजिर रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले रामनगर निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया, नदेसर स्थित इमलाक कालोनी निवासी उनके पति अशोक सिंह और चौक निवासी चंद्र शेखर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था.


यह भी पढ़े-दुधवा टाइगर रिजर्व की जमीन कब्जा कर ट्रांसपोर्ट चलाने में पूर्व कांग्रेस विधायक को दो साल की सजा

वाराणसी: धोखाधड़ी के मामले में काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया और दामाद अशोक सिंह समेत तीन के विरूद्ध जारी गैर जमानती वारंट पर अदालत ने रोक लगा दी है. दरअसल, रामनगर फोर्ट निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया, इमलाक कालोनी निवासी उनके पति अशोक कुमार सिंह और कचौड़ी गली, चौक निवासी चंद्रशेखर कपूर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर जिला जज डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने रोक लगाई है.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार ने वर्ष 2012 में कैंट थाने में दर्ज इस मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ 26 सितंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. इस आदेश के खिलाफ आरोपियों की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार चौबे ने जिला जज की अदालत में याचिका दायर की. अदालत ने याचिका पर अग्रिम सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि मुकर्रर करते हुए विपक्षी को नोटिस जारी करने का आदेश दीया है.

इसे भी पढ़े-चाइनीज ऐप से पैसे दोगुने करने के लालच में छात्र ने रची खुद के अपहरण की फर्जी कहानी, ऐसे हुआ खुलासा

अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा अनुसार मंडुवाडीह निवासी अभिषेक जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उसकी लगभग सात हजार वर्ग फीट जमीन थी. इस पर रिहायशी फ्लैट बनाने का अनुबंध काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया और दामाद अशोक और एक अन्य के साथ हुआ था.आरोपियों ने शर्तों का पालन नहीं किया. जिसके बाद अभिषेक जायसवाल ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसमे फाइनल रिपोर्ट लगा दी.अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की इस फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई. जिसपर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर फिर से कार्रवाई शुरू करवाई. इसके बाद लगातार आरोपी कोर्ट में गैर हाजिर रहे. इसके अलावा कोई अग्रिम जमानत भी नहीं ली गयी थी.

अधिवक्ता धीरेंद्र के अनुसार विवेचक ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र और लगातर गैरहाजिर रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले रामनगर निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया, नदेसर स्थित इमलाक कालोनी निवासी उनके पति अशोक सिंह और चौक निवासी चंद्र शेखर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था.


यह भी पढ़े-दुधवा टाइगर रिजर्व की जमीन कब्जा कर ट्रांसपोर्ट चलाने में पूर्व कांग्रेस विधायक को दो साल की सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.