वाराणसीः दुष्कर्म के एक मामले में बार-बार समन जारी होने के बावजूद आरोपी इंस्पेक्टर अमित कुमार के पेश न होने पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने एसएसपी पर भी समन की तामील न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है.
आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी
आरोपी इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ कई बार समन जारी किया जा चुका है. इसके बावजूद वह कोर्ट में नहीं पेश हुए. जिस पर अब कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसएसपी को पत्र लिखते हुए पूछा बार-बार समन जारी होने के बावजूद उसे तामील क्यों नहीं कराया गया. इसके साथ ही आरोपी इंस्पेक्टर अमित के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई की 30 नवंबर को तय की है.
क्या है पूरा मामला
इस मामले में वकील विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ एक युवती ने महिला महानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसकी विवेचना होने पर आरोप पत्र धारा 376, 323, 313, 504, 506 आईपीसी और आईटी एक्ट में एक चार्जशीट इंस्पेक्टर के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित हुआ. वकील विवेक शंकर तिवारी ने बताया आरोपी इंस्पेक्टर को लगातार कोर्ट से समन भेजा गया. इसके बावजूद आरोपी इंस्पेक्टर कोर्ट में पेश नहीं हुए.
एसएसपी से भी कोर्ट ने जताई नाराजगी
एसएसपी ने कोर्ट में संबंधित मामले की पूरी जानकारी पत्र के माध्यम से प्रेषित की. जिस पर कोर्ट ने कहा कि इंस्पेक्टर अमित कुमार जानबूझकर कर उपस्थित नहीं होना चाहते. इसलिए इंस्पेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है. वहीं कोर्ट ने एसएसपी द्वारा समन तामील न कराए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की है.