वाराणसी: भेलूपुर थाना क्षेत्र में हुए 1.40 करोड़ रुपए की डकैती के मामले में मुख्य आरोपित अजीत मिश्रा 'गुरुजी' को कस्टडी रिमांड पर दिए जाने के आवेदन पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई. सिविल जज (जूनियर डिविजन)/एफटीसी (प्रथम) शक्ति सिंह की अदालत में सोमवार को मामले के विवेचक भेलूपुर थानाप्रभारी राजेश सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर आरोपित को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में दिये जाने की मांग की है. इस पर कोर्ट ने बुधवार को मुख्य आरोपित अजीत मिश्रा 'गुरुजी' की पांच घंटे की रिमांड को मंजूरी दे दी.
वहीं, अदालत में अभियोजन की ओर से एपीओ मनोज मिश्रा व मधुसूदन तिवारी ने रिमांड पर पक्ष रखा. अदालत ने पुलिस की ओर से दिए गए आवेदन पर बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है. अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में विवेचक ने कहा है कि आरोपित की निशानदेही पर डकैती के रुपयों की बरामदगी करनी है. ऐसे में उसे तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दिये जाने का अदालत से अनुरोध किया गया है. अदालत ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के लिये आरोपित अजीत मिश्रा 'गुरुजी' को मंगलवार को जेल से तलब किया गया था.
वहीं, आपको बता दें कि भेलपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक कंपनी के कर्मचारी से 1.40 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी. इस मामले में बीते पांच जून को पुलिस ने भेलूपुर थानान्तर्गत बैजनस्था क्षेत्र में एक कार से 94 लाख रुपए की बरामदगी भी कर ली थी जबकि अन्य रुपयों के बारे में कुछ पता नहीं चला. बाद में पुलिस ने इस मामले में भेलपुर थाने में मुख्य आरोपित अजीत मिश्रा उर्फ गुरुजी, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू, वसीम खान, प्रदीप पांडेय और घनश्याम मिश्रा समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
आरोपित अजीत मिश्रा उर्फ गुरुजी, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू वसीम खान, प्रदीप पांडेय और घनश्वान मिश्रा इस समय जेल में बंद है, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है.वहीं, मालूम हो कि इसी मामले में तत्कालीन अपर पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) संतोष कुमार सिंह ने तत्कालीन थाना प्रभारी रमाकांत दुबे समेत सात पुलिसकर्मियों को भी दोषी पाने पर निलंबित कर दिया था.
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