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पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर समेत दस पर 50 लाख रंगदारी मांगने का आरोप - वाराणसी समाचार

यूपी के वाराणसी की अदालत में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि अमिताभ ठाकुर समेत 10 लोगों ने उससे 50 लाख रुपये रंगदारी मांगी है.

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर
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Published : Aug 4, 2021, 8:45 PM IST

वाराणसीः पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर समेत 10 के खिलाफ वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बुधवार को मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है. शिकायतकर्ता विकास सिंह का आरोप है कि उससे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नही देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. इसलिए मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का अदालत से अनुरोध किया गया है. विकास सिंह के अधिवक्ता देश रत्न श्रीवास्तव की तरफ से 156 (3) के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित हुई है.

अधिवक्ता देशरत्न श्रीवास्तव ने बताया कि नीलगिरी इंफ्रासिटी नाम की कंपनी के डायरेक्टर विकास सिंह की ओर से एक वाद दाखिल किया गया है. उन्होंने बताया कि अमिताभ ठाकुर, चंदन चौरसिया, मंजूषा, आदि लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लिए है और विकास सिंह को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं. विकास सिंह ने आरोप लगाया है कि अमिताभ ठाकुर ने लोगों को भेजकर मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ करवाई और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है. पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी है. विकास सिंह द्वारा अमिताभ ठाकुर, चंदन चौरसिया ,मंजूषा, संजीव कुमार, सत्यप्रकाश, दिनेश चंद्र, अजय प्रताप सिंह ,दयानंद ,दीपांशु शर्मा और चेतलाल साहू के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है.

बता दें कि विकास सिंह के खिलाफ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर व सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी. अमिताभ ठाकुर व नूतन ठाकुर का आरोप था कि विकास सिंह लोगों से जमीन में निवेश करवाकर मुनाफा कमाने के नाम पर लाखों की चपत लगा चुका है. इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने में विकास सिंह के खिलाफ धोखधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है.

इसे भी पढ़ें-आजम खां को झटका : शत्रु सम्पत्ति मामले में जमानत याचिका खारिज

वहीं, अमिताभ ठाकुर ने अपने ट्वीट में नीलगिरी कंपनी द्वारा अपने ऊपर धारा 156(3) सीआरपीसी में प्रस्तुत वाद के संबंध में कहा है कि उनपर झूठा आरोप लगाया है. उन्होंने लिखा है कि वाराणसी पुलिस द्वारा असहाय निवेशकों का मुकदमा दर्ज करने के बाद नीलगिरी कंपनी द्वारा उन पर 50 लाख की रंगदारी मांगने का झूठा आरोप लगा गया है. कोर्ट में दाखिल मुकदमे के खिलाफ कानून कार्रवाई के साथ कंपनी द्वारा ठगे गए सभी निवेशकों की पूरी सहायता करते हुए उन्हें न्याय भी दिलाएंगे. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस कंपनी द्वारा ठगा गया है, वह उनसे इस संबंध में संपर्क कर सकता है.

वाराणसीः पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर समेत 10 के खिलाफ वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बुधवार को मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है. शिकायतकर्ता विकास सिंह का आरोप है कि उससे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नही देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. इसलिए मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का अदालत से अनुरोध किया गया है. विकास सिंह के अधिवक्ता देश रत्न श्रीवास्तव की तरफ से 156 (3) के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित हुई है.

अधिवक्ता देशरत्न श्रीवास्तव ने बताया कि नीलगिरी इंफ्रासिटी नाम की कंपनी के डायरेक्टर विकास सिंह की ओर से एक वाद दाखिल किया गया है. उन्होंने बताया कि अमिताभ ठाकुर, चंदन चौरसिया, मंजूषा, आदि लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लिए है और विकास सिंह को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं. विकास सिंह ने आरोप लगाया है कि अमिताभ ठाकुर ने लोगों को भेजकर मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ करवाई और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है. पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी है. विकास सिंह द्वारा अमिताभ ठाकुर, चंदन चौरसिया ,मंजूषा, संजीव कुमार, सत्यप्रकाश, दिनेश चंद्र, अजय प्रताप सिंह ,दयानंद ,दीपांशु शर्मा और चेतलाल साहू के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है.

बता दें कि विकास सिंह के खिलाफ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर व सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी. अमिताभ ठाकुर व नूतन ठाकुर का आरोप था कि विकास सिंह लोगों से जमीन में निवेश करवाकर मुनाफा कमाने के नाम पर लाखों की चपत लगा चुका है. इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने में विकास सिंह के खिलाफ धोखधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है.

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वहीं, अमिताभ ठाकुर ने अपने ट्वीट में नीलगिरी कंपनी द्वारा अपने ऊपर धारा 156(3) सीआरपीसी में प्रस्तुत वाद के संबंध में कहा है कि उनपर झूठा आरोप लगाया है. उन्होंने लिखा है कि वाराणसी पुलिस द्वारा असहाय निवेशकों का मुकदमा दर्ज करने के बाद नीलगिरी कंपनी द्वारा उन पर 50 लाख की रंगदारी मांगने का झूठा आरोप लगा गया है. कोर्ट में दाखिल मुकदमे के खिलाफ कानून कार्रवाई के साथ कंपनी द्वारा ठगे गए सभी निवेशकों की पूरी सहायता करते हुए उन्हें न्याय भी दिलाएंगे. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस कंपनी द्वारा ठगा गया है, वह उनसे इस संबंध में संपर्क कर सकता है.

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