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उन्नाव: गैंगरेप के दोषी को 20 साल की कैद - उन्नाव में दुष्कर्म के मामले

9 फरवरी 2014 को किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त को 20 साल की कैद और 50,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है.

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विशेष न्यायालय उन्नाव
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Published : May 27, 2022, 2:33 PM IST

उन्नाव: जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र में 9 फरवरी 2014 को हुई किशोरी से दुष्कर्म की घटना में विशेष न्यायालय ने आज (27 मई) अभियुक्त को 20 साल की कैद और पचास हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 24 मई को दोषी करार दिया था.

उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली किशोरी से गांव के ही मोनू ठाकुर और अरविंद कुमार ने 9 फरवरी 2014 को सामूहिक दुष्कर्म किया था. किशोरी की मां के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने अगले दिन (10 फरवरी) मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी, जहां आरोपित अरविंद के मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें: उन्नाव: 5 साल की मासूम को दुष्कर्म के बाद छत से फेंका, हालत गंभीर, हिरासत में आरोपी

वहीं, बीते मंगलवार को न्यायाधीश ने मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित मोनू ठाकुर को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही, फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी. आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने मामले में अभियोजन की पैरवी के बाद आरोपी को 20 साल की सजा और ₹50000 का जुर्माने की सजा सुनाई है.

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उन्नाव: जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र में 9 फरवरी 2014 को हुई किशोरी से दुष्कर्म की घटना में विशेष न्यायालय ने आज (27 मई) अभियुक्त को 20 साल की कैद और पचास हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 24 मई को दोषी करार दिया था.

उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली किशोरी से गांव के ही मोनू ठाकुर और अरविंद कुमार ने 9 फरवरी 2014 को सामूहिक दुष्कर्म किया था. किशोरी की मां के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने अगले दिन (10 फरवरी) मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी, जहां आरोपित अरविंद के मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.

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वहीं, बीते मंगलवार को न्यायाधीश ने मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित मोनू ठाकुर को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही, फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी. आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने मामले में अभियोजन की पैरवी के बाद आरोपी को 20 साल की सजा और ₹50000 का जुर्माने की सजा सुनाई है.

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