ETV Bharat / state

विधायक कुलदीप सिंह को हुई सजा के बाद रेप पीड़िता के पैरोकारों में खुशी की लहर

उन्नाव जिले के माखी रेप कांड में शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाया. इसमें रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये का का अर्थदंड भी लगाया है.

etv bharat
विधायक कुलदीप सिंह को हुई सजा.
author img

By

Published : Dec 20, 2019, 11:51 PM IST

उन्नाव: जिले के माखी रेप कांड को लेकर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये का का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं इस सजा के बाद जहां रेप पीड़िता के पैरोकार जो उसकी मदद करते थे उन लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है.

विधायक कुलदीप सिंह को हुई सजा.

'न्यायालय ने किया सम्मान'
रेप पीड़िता के वकील के भाई और सीबीआई के गवाह ने फैसले पर खुशी जताई. देवेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, उससे हम संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले को पूरे देश के लोगों को देखना चाहिए. वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य बालेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई उसका न्यायालय ने सम्मान किया.

'आरोपी ने उन्नाव की धरती को किया बदनाम'
पीड़िता के पैरोकार अवधेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वह बहुत ही सही है. ऐसे दुष्कर्म के आरोपी को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक नजीर बन सके कि कोई भी गलत काम गलत ही होता है.

उन्होंने बताया कि उन्नाव की धरती कलम और तलवार की धरती के नाम से जानी जाती थी लेकिन इस विधायक ने इस उन्नाव की धरती को बदनाम कर दिया. जिले का नाम बताने से शर्म आने लगी थी. वहीं आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर हम लोग कोर्ट का जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे.
इसे भी पढ़ें:-फर्रुखाबाद: रामगंगा पुल की हालत जर्जर, खौफ के साए में पुल से गुजर रहे राहगीर

उन्नाव: जिले के माखी रेप कांड को लेकर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये का का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं इस सजा के बाद जहां रेप पीड़िता के पैरोकार जो उसकी मदद करते थे उन लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है.

विधायक कुलदीप सिंह को हुई सजा.

'न्यायालय ने किया सम्मान'
रेप पीड़िता के वकील के भाई और सीबीआई के गवाह ने फैसले पर खुशी जताई. देवेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, उससे हम संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले को पूरे देश के लोगों को देखना चाहिए. वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य बालेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई उसका न्यायालय ने सम्मान किया.

'आरोपी ने उन्नाव की धरती को किया बदनाम'
पीड़िता के पैरोकार अवधेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वह बहुत ही सही है. ऐसे दुष्कर्म के आरोपी को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक नजीर बन सके कि कोई भी गलत काम गलत ही होता है.

उन्होंने बताया कि उन्नाव की धरती कलम और तलवार की धरती के नाम से जानी जाती थी लेकिन इस विधायक ने इस उन्नाव की धरती को बदनाम कर दिया. जिले का नाम बताने से शर्म आने लगी थी. वहीं आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर हम लोग कोर्ट का जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे.
इसे भी पढ़ें:-फर्रुखाबाद: रामगंगा पुल की हालत जर्जर, खौफ के साए में पुल से गुजर रहे राहगीर

Intro:आज उन्नाव के माखी रेप कांड को लेकर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास व ₹2500000 जुर्माने का अर्थदंड भी लगाया है वहीं इस सजा के बाद जहां रेप पीड़िता के पैरोकार जो उसकी मदद करते थे उन लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है।Body: उन्नाव से खबर है, यहां दुष्कर्म के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सजा सुना दी है । विधायक को उम्रकैद और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष में खुशी का माहौल है । रेप पीड़िता के वकील के भाई और सीबीआई के गवाह ने फैसले पर खुशी जताई । देवेंद्र सिंह ने कहा की माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, उससे हम संतुष्ट हैं । उन्होंने कहा की इस फैसले को पूरे देश के लोगों को देखना चाहिए । वहीं देवेंद्र ने कहा कि नेताओं को भी इस फैसले को देखना चाहिए । सीबीआई गवाह ने कहा की कोर्ट के इस फैसले से लोगों को सीख और सबक लेना चाहिए । वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य बालेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई उसका न्यायालय ने सम्मान किया और कोर्ट ने बहुत ही ठीक निर्णय लिया है ।

बाईट- देवेंद्र सिंह, पीड़िता के वकील के भाई और सीबीआई गवाह ।

बाईट- बालेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ।Conclusion:वहीं रेप पीड़िता के पैरोकार अवधेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वह बहुत ही सही है और ऐसे दुष्कर्म के आरोपी को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए जिससे आने वाले समय में एक नजीर बन सके की कोई भी गलत काम गलत ही होता है उन्होंने बताया कि उन्नाव की धरती कलम और तलवार की धरती के नाम से जानी जाती थी लेकिन इस विधायक ने इस उन्नाव की धरती को बदनाम कर दिया उन्नाव का नाम बताने से शर्म आने लगी थी वही आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर हम लोग कोर्ट के जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे ।

बाइट :--अवधेश प्रताप सिंह रेप पीड़िता के पैरोकार
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.