उन्नाव : 2013 में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र स्थित एक फार्म हाउस के पास जमीन कारोबारी की फावड़ा मारकर निर्मम हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने पूर्व प्रधान, पूर्व डिप्टी चेयरमैन समेत पांच लोगों को अर्थदंड के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में दो आरोपियों को दोष मुक्त भी किया है.
बता दें कि गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र स्थित स्वास्थ्य फार्म हाउस के पास जमीन कारोबारी नरेंद्र अवस्थी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में मृतक के बेटे कन्हैया अवस्थी की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व प्रधान, पूर्व डिप्टी चेयरमैन समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धारों में मुकदमा पंजीकृत किया था. इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.
मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट ने सरकारी वकील अजय कुशवाहा की दलील और साक्ष्य के आधार पर पूर्व ग्राम प्रधान अनीता चतुर्वेदी, नगर पालिका के पूर्व डिप्टी चेयरमैन दीप नारायण शुक्ला, पीपलखेड़ा निवासी महेश, गंगा प्रसाद एवं अमित त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
यह सजा न्यायालय संख्या एक की न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने सुनाई है. बता दें कि जमीन कारोबारी की हत्या की जांच सीबीसीआईडी के द्वारा की गई थी. इस मामले की सुनवाई पिछले 11 वर्षों से कोर्ट संख्या एक में चल रही थी. वहीं इस मुकदमे में दोषी करार दी गईं अनीता चतुर्वेदी के पति वीरेंद्र चतुर्वेदी एवं दूसरे आरोपी विजय को न्यायालय ने दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है.
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