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उन्नाव: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास - उन्नाव में अपराध

यूपी के उन्नाव में दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी ने 6 साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था.

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उन्नाव: दुष्कर्म के दोषी को मिला आजीवन कारावास
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Published : Nov 7, 2020, 1:04 PM IST

उन्नाव: औरास थाना क्षेत्र में 6 साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर उठा ले जाने और उसको बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित युवक को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोषी पर 1.27 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में एक किशोरी को राम विनायक शुक्ला 7 जनवरी 2014 को रात में उठा ले गया था. उसने किशोरी को बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया था. उसके बाद घर पर बंधक बनाकर 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया था. 3 दिन बाद किशोरी को घर के बाहर छोड़ दिया था.

पीड़िता के पिता की ओर से आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म, बंधक बनाने, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनते हुए न्यायाधीश ने राम विनायक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राम विनायक पर 1.27 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

उन्नाव: औरास थाना क्षेत्र में 6 साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर उठा ले जाने और उसको बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित युवक को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोषी पर 1.27 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में एक किशोरी को राम विनायक शुक्ला 7 जनवरी 2014 को रात में उठा ले गया था. उसने किशोरी को बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया था. उसके बाद घर पर बंधक बनाकर 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया था. 3 दिन बाद किशोरी को घर के बाहर छोड़ दिया था.

पीड़िता के पिता की ओर से आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म, बंधक बनाने, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनते हुए न्यायाधीश ने राम विनायक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राम विनायक पर 1.27 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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