वाराणसी: प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रविवार को जनता कर्फ्यू का आवाहन किया गया है. जिले में प्रशासन ने इसे सफल बनाने के लिए कुल 17 टीमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगा दी हैं. इसके अलावा इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए डीएम ने बड़ा फैसला लिया है. डीएम ने रविवार को जनता कर्फ्यू के बाद 23 और 24 मार्च को भी जरूरत की दुकानों को छोड़कर बाकी समस्त मार्केट बंद करने का आदेश दे दिया है.
इसके अतिरिक्त रेस्टोरेंट्स से लेकर पान गुटखा की दुकानें भी 29 मार्च तक बंद करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं. वाराणसी के जिलाधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस संदर्भ में जानकारी दी है कि 23 और 24 मार्च को आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें और प्रतिष्ठान जैसे अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, सब्जी, फल, दवाई की दुकानें पैथोलॉजी लैब, डॉक्टर क्लिनिक, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, कोरियर शॉप, वेयरहाउस और सभी प्राइवेट और निजी अस्पताल इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
29 मार्च तक ओपीडी बंद
अधिकाधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और केवल जरूरी मरीजों पर फोकस करने के लिए जनपद के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों और क्लीनिक्स पर सामान्य ओपीडी 29 मार्च तक बंद की गई हैं. इनमें केवल इमरजेंसी और सर्दी, कोल्ड, फ्लू, बुखार संबंधी मरीज ही देखे जाएंगे. इमरजेंसी में हर प्रकार की बीमारी की इमरजेंसी देखी जाएगी. सरकारी अस्पतालों में दोनों शिफ्ट में सर्दी, कोल्ड, फ्लू, बुखार, कोरोना की ओपीडी चलाई जाएगी. गैर जरूरी मरीज फोन से ही अपने डॉक्टर से संपर्क कर सीधे दवा खरीदकर संक्रमण से बचें.
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राजस्व न्यायालय भी बंदिश में
सभी राजस्व न्यायलय में अगले तीन सप्ताह तक सामान्य तिथि दी जाएगी और केवल टाइम बाउंड आदेश वाले केस ही 24 मार्च के बाद सुने जाएंगे. सभी अभिलेखागार 29 मार्च तक बंद किये जा रहे हैं. इनमें ले कोई नकल जारी नहीं की जाएगी. राज्य सरकार के कार्यालयों में अल्टरनेटिव दिनों की रोस्टरिंग जारी की जा रही है, जो 29 मार्च तक चलेगी. आफिस के आधे कर्मचारी एक दिन आएंगे और आधे दूसरे दिन. फील्ड के कर्मचारी प्रतिदिन ड्यूटी करेंगे.