सुलतनापुरः आप प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जिला सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. 14 दिन पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 माह की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई थी. जिसके बाद संजय सिंह ने सत्र न्यायालय मे अपील किया थी जिसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को सजा को स्थागित कर दिया, लेकिन उन्हें जुर्माने की आधी धनराशि जमा करना होगा.
संजय सिंह के अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह मदन ने बताया कि करीब 22 साल पहले 18 जून 2001 को सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व मे शहर के गभड़िया ओवर ब्रिज के पास बिजली को लेकर सपाइयों ने धरना देकर मार्ग जाम किया था. तत्कालीन दरोगा एसपी सिंह ने कोतवाली नगर मे एफआईआर दर्ज कराया था. आरोप था कि धारा 144 का उल्लंघन कर लोगों को बंधक बनाया गया. मुकदमा चला, अभियोजन की ओर से 3 गवाह पेश किये गये. बीती 11 जनवरी को मजिस्ट्रेट/ प्रभारी जिला जज योगेश यादव ने शांति भंग करने और लोगों को बंधक बनाने का दोषी करार दिया था. सांसद संजय सिंह सहित पूर्व विधायक अनूप संडा, सभासद कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी, संतोष कुमार और विजय कुमार को तीन माह कैद और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
कोर्ट ने सभी को अपील दायर होने तक जमानत दे दिया था, कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ संजय सिंह, कमल श्रीवास्तव संतोष चौधरी और विजय कुमार ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी, इसमे अर्थदंड के आधी धनराशी जमा करने होंगे. अपील की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि नियत करते हुये जज जयप्रकाश पांडेय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं. वहीं पूर्व विधायक अनूप संडा और एक अन्य की अर्जी पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी.
ये भी पढ़ेंः Ram Charit Manas Controversy : स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज