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Gangrape in Sultanpur: चाउमीन लेने गई किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले 4 दोषियों को 25 साल की कारावास

सुलतानपुर पॉक्सो एक्ट कोर्ट (Sultanpur Poxo Act Court) ने किशोरी से गैंगरेप करने वाले दोषियों को 25 साल की सजा सुनाई है.

सुलतानपुर पॉक्सो एक्ट कोर्ट
सुलतानपुर पॉक्सो एक्ट कोर्ट
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Published : Mar 3, 2023, 7:50 PM IST

सुलतानपुरः जनपद की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को डेढ़ वर्ष पूर्व गैंगरेप के मामले में 4 दोषियों को 25 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 2 लाख का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में 2 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है. चाउमीन खरीदने गई किशोरी के साथ दोषियों ने वारदात को अंजाम दिया था.


एडीजीसी रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 22 सितंबर 2021 को चाऊमीन खरीदने दुकान पर गयी थी. इसी दौरान दुकान पर 4 आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर एक कमरे में में लेकर चले गए. जहां चारों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया और मौके से फरार हो गए थे. इस मामले में पीड़ित परिवार को धमकी देते हुए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी भी दी गई थी. लेकिन पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में के सामने पेश किया था. जिसमें लगभग 6 महीने तक केस की जिरह चली.



सात गवाह कोर्ट में हुए पेशः इस दौरान कोर्ट में 7 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी अभिषेक, शिवम, शुभम व दीपक को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज पवन शर्मा ने दोषी करार दिया. पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषियों को 25 साल की जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा कर जेल भेज दिया है. इसी मामले मे कोर्ट ने 2 आरोपियों मंगल व बब्बू को गवाह के अभाव में बरी कर दिया.

सुलतानपुरः जनपद की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को डेढ़ वर्ष पूर्व गैंगरेप के मामले में 4 दोषियों को 25 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 2 लाख का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में 2 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है. चाउमीन खरीदने गई किशोरी के साथ दोषियों ने वारदात को अंजाम दिया था.


एडीजीसी रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 22 सितंबर 2021 को चाऊमीन खरीदने दुकान पर गयी थी. इसी दौरान दुकान पर 4 आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर एक कमरे में में लेकर चले गए. जहां चारों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया और मौके से फरार हो गए थे. इस मामले में पीड़ित परिवार को धमकी देते हुए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी भी दी गई थी. लेकिन पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में के सामने पेश किया था. जिसमें लगभग 6 महीने तक केस की जिरह चली.



सात गवाह कोर्ट में हुए पेशः इस दौरान कोर्ट में 7 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी अभिषेक, शिवम, शुभम व दीपक को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज पवन शर्मा ने दोषी करार दिया. पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषियों को 25 साल की जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा कर जेल भेज दिया है. इसी मामले मे कोर्ट ने 2 आरोपियों मंगल व बब्बू को गवाह के अभाव में बरी कर दिया.

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