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नाबालिग के मुंह में कपड़ा ठूंस किया था दुष्कर्म, 8 साल बाद स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा

सुलतानपुर में युवती से रेप के मामले में 8 साल बाद गुरुवार को फैसला आया. 2014 में किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है.

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सुलतानपुर में युवती से रेप
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Published : Aug 25, 2022, 12:58 PM IST

सुलतानपुरः घर में किशोरी को अकेला पाकर दुष्कर्म (sultanpur girl raped) करने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 12 साल बाद फैसला सुनाया है. आरोपी राजाराम कोरी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा की अदालत (special court POCSO Act) ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

कुड़वार थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी राजाराम कोरी के खिलाफ किशोरी के पिता ने 23 अगस्त 2014 को घर में घुसकर 15 वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. पिता के आरोप के मुताबिक, घटना के समय उसकी पुत्री घर पर अकेली थी. तभी आरोपी राजाराम आया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बेटी के विरोध करने पर उसे मारा-पीटा भी. आस-पास के लोगों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने लड़की के सच्चाई बताने पर आरोपी युवक राजाराम को पकड़ लिया.

ये भी पढ़ें- नाबालिग छात्रा का शिक्षक ने किया यौन शोषण, गर्भवती होने पर किया निकाह फिर दिया तलाक

लड़की के परिजनों के पहुंचने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ. मामले का विचारण पॉक्सो एक्ट/एडीजे त्रयोदश की अदालत में चला. इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया. वहीं, बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जज एकता वर्मा की अदालत ने आरोपी राजाराम कोरी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें- कथावाचक ने शादी का झांसा देकर किया युवती से रेप, 50 हजार में बेच भी दिया

सुलतानपुरः घर में किशोरी को अकेला पाकर दुष्कर्म (sultanpur girl raped) करने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 12 साल बाद फैसला सुनाया है. आरोपी राजाराम कोरी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा की अदालत (special court POCSO Act) ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

कुड़वार थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी राजाराम कोरी के खिलाफ किशोरी के पिता ने 23 अगस्त 2014 को घर में घुसकर 15 वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. पिता के आरोप के मुताबिक, घटना के समय उसकी पुत्री घर पर अकेली थी. तभी आरोपी राजाराम आया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बेटी के विरोध करने पर उसे मारा-पीटा भी. आस-पास के लोगों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने लड़की के सच्चाई बताने पर आरोपी युवक राजाराम को पकड़ लिया.

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लड़की के परिजनों के पहुंचने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ. मामले का विचारण पॉक्सो एक्ट/एडीजे त्रयोदश की अदालत में चला. इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया. वहीं, बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जज एकता वर्मा की अदालत ने आरोपी राजाराम कोरी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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