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अपहरण के बाद किशोरी से रेप करने वाले दुष्कर्मी को मिली 10 वर्ष की सजा

किशोरी संग दुष्कर्म के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी को दी 10 वर्ष की सजा. पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी के दो सह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में किया बरी. पॉक्सो के तहत आरोपी को 10 वर्ष की सजा संग 60 हजार रुपए का लगाया जुर्माना.

पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को मिली 10 वर्ष कैद की सजा
पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को मिली 10 वर्ष कैद की सजा
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Published : Jan 4, 2022, 10:00 AM IST

सुलतानपुरः किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दुष्कर्मी पर 60 हजार रुपए की जुर्माना भी लगा है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में दो सह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामला बल्दीराय थाने से जुड़ा है.

यह भी पढ़ें- सहारनपुर में सीएम योगी की सभा आज, ATS कमांडो सेंटर का करेंगे शिलान्यास


सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाने में किशोरी को गांव का ही आरोपी अंसार उर्फ भुन्नू 7 मार्च 2019 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था. परिवारीजनों ने किशोरी की खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका. पांच दिन बाद किशोरी वापस लौटी तो उसने आपबीती बताई. किशोरी ने परिजनों को बताया कि आरोपी अंसार ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. घटना में उसके साथी भी रहे.

पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी अंसार उर्फ भुन्नू के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले में दिलशाद व इरफान को भी अभियुक्त बना दिया था. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए. सोमवार को स्पेशल जज ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अंसार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने जुर्माना से 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है. अदालत ने दो सह अभियुक्तों दिलशाद व इरफान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने खुशी का इजहार किया और न्यायपालिका के प्रति आस्था जताई है.

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सुलतानपुरः किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दुष्कर्मी पर 60 हजार रुपए की जुर्माना भी लगा है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में दो सह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामला बल्दीराय थाने से जुड़ा है.

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सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाने में किशोरी को गांव का ही आरोपी अंसार उर्फ भुन्नू 7 मार्च 2019 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था. परिवारीजनों ने किशोरी की खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका. पांच दिन बाद किशोरी वापस लौटी तो उसने आपबीती बताई. किशोरी ने परिजनों को बताया कि आरोपी अंसार ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. घटना में उसके साथी भी रहे.

पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी अंसार उर्फ भुन्नू के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले में दिलशाद व इरफान को भी अभियुक्त बना दिया था. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए. सोमवार को स्पेशल जज ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अंसार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने जुर्माना से 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है. अदालत ने दो सह अभियुक्तों दिलशाद व इरफान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने खुशी का इजहार किया और न्यायपालिका के प्रति आस्था जताई है.

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