सुलतानपुर: जनपद में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि, कादीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पूर्व नाबालिग दलित किशोरी से दुराचार कर अपमानित करने के मामले में राजू निषाद अभियुक्त था.
वहीं, शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 9 नवंबर 2020 की रात आरोपी राजू निषाद ने पीड़िता को घर में अकेले पाकर उससे दुराचार किया था. पीड़िता के चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने थाना क्षेत्र के बेरामारूफपुर निवासी अभियुक्त राजू निषाद को घटना के अगले दिन गिरफ्तार किया था. तब से वो जेल में बंद है. उसके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था.
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अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष से मामले में पेश किए गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी माना और सजा सुनाकर जेल भेज दिया. इस दौरान पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने अर्थदंड की धनराशि से 75 फीसदी पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया है.
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