सुलतानपुर : पूर्व मंत्री और रामपुर सांसद आजम खान की तरफ से तालिबान, अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम से फंड लेने के दिए गए बयान पर जिला एवं सत्र न्यायालय सुल्तानपुर में नोटिस जारी की है. कोर्ट ने डीएम सुलतानपुर को भी नोटिस दिया है. वहीं, मामले में 14 जून को अगली सुनवाई होगी.
जौहर विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव के जन्मोत्सव पर आजम खान ने भव्य आयोजन किया था. आरोप के मुताबिक मीडिया कर्मियों के जरिए खर्च का ब्यौरा पूछने पर नगर विकास मंत्री रहे आजम खान ने कहा था कि तालिबानी संगठन, दाऊद इब्राहिम और अबु सलेम के फंड से अनुदान मिला है. 22 नवंबर 2014 को उनका यह बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था. आजम खान के विवादित बयान को अखबारों में पढ़ने के बाद उससे क्षुब्ध होकर सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना अंतर्गत शिवपुरी निवासी ज्ञानेंद्र तिवारी ने सुल्तानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद कोर्ट में दायर किया था.
कोर्ट में परिवाद दाखिल करते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा था कि आजम खान का यह बयान देश-समाज के लिए घातक है. उन्हें तलब कर दंडित किए जाने की उसने मांग की थी. इस मामले में परिवादी ज्ञानेंद्र तिवारी का बयान दर्ज होने के बाद अन्य साक्षियों के बयान में पत्रावली चल रही थी. तारीख पर पैरवी न होने की वजह से 4 जनवरी 2016 को तत्कालीन एसीजेएम-पंचम की कोर्ट ने परिवाद को निरस्त कर दिया था. परिवाद खारिज होने के करीब छह साल बाद ज्ञानेंद्र ने कोर्ट के जरिए निरस्त करने के संबंधी हुए आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी.
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परिवादी ज्ञानेंद्र तिवारी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व अधिवक्ता के जरिए सही सूचना न देने की बात कहकर निगरानी पेश करने में देरी को आधार बताया. ज्ञानेंद्र ने अपने नए अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी दाखिल कर मजिस्ट्रेट कोर्ट आदेश को निरस्त कर पुनः विधि अनुसार सुनवाई करने की मांग की. इसके बाद अब सेशन कोर्ट के जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पूर्व मंत्री आजम खान व सुलतानपुर के जिलाधिकारी को नोटिस भेजने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी.
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