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Sultanpur News: बाहुबली पूर्व विधायक समेत 7 कोर्ट से बरी, 3 पहले दर्ज हुआ केस

पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके समर्थकों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया है. तीन साल पहले उनके खिलाफ मारपीट व गाली-गलौज का मामला दर्ज किया गया था.

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पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू
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Published : Feb 28, 2023, 9:39 AM IST

सुलतानपुरः पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके समर्थकों को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत सात आरोपियों को बरी का दिया है. इन पर बलवा और गाली गलौज करने के दो मुकदमे दर्ज किए गए थे.

अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि एक ही आयोजन के दौरान दो लोगों ने अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया था. 28 अगस्त 2019 की कथित घटना धनपतगंज ब्लॉक परिसर में होना बताई गई थी. इसमें केंद्र सरकार की वयोश्री एवं एडिप योजना के आयोजन के दौरान मकदूमपुर निवासी उत्तम सिंह और अतरसुमा निवासी हरकेश सिंह ने कूरेभार थाने में अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया था.

साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान यह आरोप लगा था कि पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह ने गाली गलौज करते हुए अभद्रता की थी. इस मामले में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. पुलिस द्वारा आरोप पत्र देने के बाद विचारण की प्रक्रिया जिला एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में शुरू की गई थी.

विवेचना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक सोनू उनके समर्थक अंशू सिंह, पप्पू सिंह, संजीव दुबे सुनील कुमार सिंह, अतुल सिंह और रामनयन गोसाईं पर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सभी को अपराध में शामिल पुलिस की तरफ से बताया गया था. कोर्ट में पेश साक्ष्य से आरोप साबित नहीं हो सका, जिस कारण कोर्ट ने आरोपियों को दोनों मुकदमों से बरी कर दिया. कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व विधायक के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ देखा गया है. विधायक की तरफ से इसे न्याय की जीत कही जा रही है.

पढ़ेंः बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज, महीने में 3 केस दर्ज होने से पुलिस विभाग में हड़कंप

सुलतानपुरः पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके समर्थकों को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत सात आरोपियों को बरी का दिया है. इन पर बलवा और गाली गलौज करने के दो मुकदमे दर्ज किए गए थे.

अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि एक ही आयोजन के दौरान दो लोगों ने अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया था. 28 अगस्त 2019 की कथित घटना धनपतगंज ब्लॉक परिसर में होना बताई गई थी. इसमें केंद्र सरकार की वयोश्री एवं एडिप योजना के आयोजन के दौरान मकदूमपुर निवासी उत्तम सिंह और अतरसुमा निवासी हरकेश सिंह ने कूरेभार थाने में अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया था.

साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान यह आरोप लगा था कि पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह ने गाली गलौज करते हुए अभद्रता की थी. इस मामले में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. पुलिस द्वारा आरोप पत्र देने के बाद विचारण की प्रक्रिया जिला एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में शुरू की गई थी.

विवेचना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक सोनू उनके समर्थक अंशू सिंह, पप्पू सिंह, संजीव दुबे सुनील कुमार सिंह, अतुल सिंह और रामनयन गोसाईं पर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सभी को अपराध में शामिल पुलिस की तरफ से बताया गया था. कोर्ट में पेश साक्ष्य से आरोप साबित नहीं हो सका, जिस कारण कोर्ट ने आरोपियों को दोनों मुकदमों से बरी कर दिया. कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व विधायक के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ देखा गया है. विधायक की तरफ से इसे न्याय की जीत कही जा रही है.

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