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सोनभद्र: बेटे सुनील के साथ कोर्ट में पेश हुए पूर्व मंत्री कैलाश यादव, जमीन अधिग्रहण का आरोप

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीन अधिग्रहण मामले में पूर्व सांसद रहे कैलाश नाथ यादव व उनके बेटे कोर्ट में पेश हुए. दरअसल इनके ऊपर 2017 में भूमि अधिग्रहण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था.

कोर्ट में पेश हुए पूर्व मंत्री कैलाश यादव.
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Published : Oct 15, 2019, 7:19 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्र: बसपा के पूर्व सांसद रहे कैलाश नाथ यादव व उनके बेटे पूर्व विधायक सुनील कुमार यादव के ऊपर 2017 में भूमि अधिग्रहण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. मंगलवार को राबर्ट्सगंज एसीजेएम कोर्ट में दोनों पिता-पुत्र पेश होने के लिए पहुंचे, लेकिन एसीजेएम कोर्ट रिक्त होने की वजह से सीजेएम कोर्ट में दोनों लोग पेश हुए.

सीजेएम ने यह कहकर मामले को प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया कि मामला एमपी और एमएलए से जुड़ा हुआ है, जिसका कोर्ट प्रयागराज में है. इसलिए इस मामले की सुनवाई वहीं पर होगी. जमीन अधिग्रहण मामले में पूर्व सांसद रहे कैलाश नाथ यादव व उनके बेटे कोर्ट में पेश हुए थे.

कोर्ट में पेश हुए पूर्व मंत्री कैलाश यादव.

दरअसल 2017 में भूमि अधिग्रहण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्रशासन का आरोप है कि इन्होंने अपने अराजी से अधिक जमीन कब्जा कर रखा है. वहीं पूर्व बसपा मंत्री ने इस पूरे मामले को राजनीतिक षणयंत्र बताया है.

यह भी पढ़ें- दिवाली से पहले योगी सरकार ने फोड़ा 'बम', 25 हजार होमगार्डों को नौकरी से निकाला

यह पूरा मामला राजनीतिक षणयंत्र के तहत रचा गया है. यह मेरे संज्ञान में नहीं था. आरोप फॉरेस्ट एक्ट का है. मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं.
-कैलाश नाथ यादव, पूर्व मंत्री व सांसद, बसपा

सोनभद्र: बसपा के पूर्व सांसद रहे कैलाश नाथ यादव व उनके बेटे पूर्व विधायक सुनील कुमार यादव के ऊपर 2017 में भूमि अधिग्रहण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. मंगलवार को राबर्ट्सगंज एसीजेएम कोर्ट में दोनों पिता-पुत्र पेश होने के लिए पहुंचे, लेकिन एसीजेएम कोर्ट रिक्त होने की वजह से सीजेएम कोर्ट में दोनों लोग पेश हुए.

सीजेएम ने यह कहकर मामले को प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया कि मामला एमपी और एमएलए से जुड़ा हुआ है, जिसका कोर्ट प्रयागराज में है. इसलिए इस मामले की सुनवाई वहीं पर होगी. जमीन अधिग्रहण मामले में पूर्व सांसद रहे कैलाश नाथ यादव व उनके बेटे कोर्ट में पेश हुए थे.

कोर्ट में पेश हुए पूर्व मंत्री कैलाश यादव.

दरअसल 2017 में भूमि अधिग्रहण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्रशासन का आरोप है कि इन्होंने अपने अराजी से अधिक जमीन कब्जा कर रखा है. वहीं पूर्व बसपा मंत्री ने इस पूरे मामले को राजनीतिक षणयंत्र बताया है.

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यह पूरा मामला राजनीतिक षणयंत्र के तहत रचा गया है. यह मेरे संज्ञान में नहीं था. आरोप फॉरेस्ट एक्ट का है. मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं.
-कैलाश नाथ यादव, पूर्व मंत्री व सांसद, बसपा

Intro:Anchor- सूबे की सरकार द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद व मंत्री रहे कैलाश नाथ यादव व उनके बेटे पूर्व विधायक ओबरा विधानसभा सुनील कुमार यादव के ऊपर भी 2017 में अपने आराजी से अधिक भूमि अधिग्रहण करने के आरोप में फारेस्ट ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर आज रावर्टसगंज एसीजेएम कोर्ट में दोनों पिता-पुत्र पेश होने के लिए आए थे, लेकिन एसीजेएम कोर्ट रिक्त होने के कारण सीजेएम कोर्ट में दोनों लोग पेश हुए। जहां पर सीजेएम ने यह कहकर मामले को इलाहाबाद प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया कि, पूरा मामला एमपी और एमएलए से जुड़ा हुआ है जिसका कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज में है इसलिए इस मामले की सुनवाई वहीं पर होगी। वही पूर्व मंत्री कैलाश नाथ यादव ने बताया कि यह पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रचा गया है और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाया गया है जिस जमीन को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वह जमीन हमारी खुद की बैनामा की जमीन है।


Body:Vo1-मंगलवार को पूर्व सांसद व मंत्री बसपा सरकार कैलाश नाथ यादव व उनके बेटे पूर्व विधायक ओबरा विधानसभा सोनभद्र सुनील कुमार यादव रेनुकूट रेंज के योगेंद्र गांव में अपने अराजी से अधिक जमीन अधिग्रहण करने के आरोप में राबर्ट्सगंज एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था लेकिन कोर्ट रिक्त होने के चलते सीजेएम कोर्ट में पेश हुए।जहां पर सीजेएम ने यह कहकर मामला इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया कि यह मामला एमपी और एमएलए से जुड़ा है ,जिसकी सुनवाई इलाहाबाद प्रयाग कोर्ट में होगी।
दरअसल प्रशासन के आदेश पर 2017 में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था,जिसमे प्रशासन का आरोप था कि इन्होंने अपने अराजी से अधिक जमीन रेनुकूट रेंज के योगेन्द्रा गांव में अधिग्रहण कर रखा है ।इसी आरोप में न्यायालय में आये थे।

इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री कैलाश नाथ यादव ने बताया कि यह पूरा मामला राजनीतिक षणयंत्र के तहत रचा गया है,मरे संज्ञान में नही था दो साल पहने जानकारी हुआ,आरोप फारेस्ट एक्ट का है।मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है,जो जानबूझ कर फर्जी लगवाया गया है।जिस जमीन को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है उस जमीन को मैने बैनामा लिया हुआ है।

Byte-कैलाश नाथ यादव(पूर्व मंत्री व सांसद बसपा सरकार)


Conclusion:Vo2-इस पूरे मामले पर अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्रशासन के आदेश पर 2017 में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था,जिसमे प्रशासन का आरोप था कि इन्होंने अपने अराजी से अधिक जमीन कब्जा कर रखा है।इसी आरोप में न्यायालय में आये थे।ये जमीन रेनुकूट रेंज के जोगेन्द्रा गांव में स्थित है।यह आरोप पूर्व एमपी मंत्री कैलाश नाथ यादव व उनके बेटे पूर्व विधायक सुनील यादव के ऊपर है।कोर्ट ने कहा कि मामला एमपी ,एमएलए से सम्बंधित है,इसके लिए अलग से कोर्ट बना है,इसलिए आपलोग इलाहाबाद कोर्ट में जाए और पत्रावली ट्रांसफर इलाहाबाद हो गयी।
वही आगे बताया कि यह पूरा मामला राजनीतिक है भाजपा चाहती है कि दोनों लोग भाजपा ज्वाइन कर ले इसी लिए छूठे, आरोप लगा रही है,भाजपा अपने आप को गंगा समझ रही है जिसमे डुबकी लगाने के बाद सब पवित्र हो जाते है।

Byte-रविन्द्र बहादुर सिंह(अधिवक्ता,पूर्व सांसद व विधायक कैलाश नाथ यादव का)



चन्द्रकान्त मिश्रा
सोनभद्र
मो0 9450323031
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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