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रेणुकूट में हुई थी झारखंड के युवक की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सोनभद्र जिले के अपर सत्र न्यायाधीश ने झारखंड के युवक की हत्या के मामले में बिहार के युवक को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई.

रेणुकूट में
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Published : Apr 15, 2023, 9:28 PM IST

सोनभद्र: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलिकुज्ज्मा की अदालत ने 2019 में पिपरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में साढे तीन वर्ष बाद निर्णय दिया है. अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया . साथ ही जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार नवंबर 2019 में झारखंड प्रांत के पलामू जिले के निवासी पंकज कुमार दुबे ओम लाइंस ट्रांसपोर्ट रेणुकूट सोनभद्र में काम करते थे. उनके छोटे भाई प्रशांत कुमार दुबे ने पिपली थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके बड़े भाई पंकज कुमार दुबे ओम पेट्रोल पंप के सामने सियाराम सिंह के मकान में रहते थे. 15 नवंबर 2019 को उनके बड़े भाई का शव रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही कमरे में पाया गया था. उन्होंने अपने भाई की हत्या की आशंका जताई थी. इस संबंध में उन्होंने पिपरी थाने में 16 नवंबर 2019 को अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी.

इस मामले की विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर बिहार राज्य के बक्सर जिले के निवासी कृष्णदेव राय के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की थी. मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने और गवाहों के बयानों के बाद कृष्णदेव राय को दोषी करार दिया. साथ ही उम्रकैद की सजा देते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. न्यायालय ने कहा कि जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी होगी.


अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के निर्णय से पीड़ित पक्ष ने संतुष्टि जताई है. इसके साथ ही पीड़ित ने साढ़े तीन वर्ष की अल्प अवधि में सजा होने पर खुशी जाहिर की है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर भी प्रताप सिंह ने बहस की है.

यह भी पढे़ें- हमीरपुर में पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी को उतारा मौत के घाट

सोनभद्र: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलिकुज्ज्मा की अदालत ने 2019 में पिपरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में साढे तीन वर्ष बाद निर्णय दिया है. अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया . साथ ही जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार नवंबर 2019 में झारखंड प्रांत के पलामू जिले के निवासी पंकज कुमार दुबे ओम लाइंस ट्रांसपोर्ट रेणुकूट सोनभद्र में काम करते थे. उनके छोटे भाई प्रशांत कुमार दुबे ने पिपली थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके बड़े भाई पंकज कुमार दुबे ओम पेट्रोल पंप के सामने सियाराम सिंह के मकान में रहते थे. 15 नवंबर 2019 को उनके बड़े भाई का शव रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही कमरे में पाया गया था. उन्होंने अपने भाई की हत्या की आशंका जताई थी. इस संबंध में उन्होंने पिपरी थाने में 16 नवंबर 2019 को अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी.

इस मामले की विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर बिहार राज्य के बक्सर जिले के निवासी कृष्णदेव राय के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की थी. मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने और गवाहों के बयानों के बाद कृष्णदेव राय को दोषी करार दिया. साथ ही उम्रकैद की सजा देते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. न्यायालय ने कहा कि जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी होगी.


अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के निर्णय से पीड़ित पक्ष ने संतुष्टि जताई है. इसके साथ ही पीड़ित ने साढ़े तीन वर्ष की अल्प अवधि में सजा होने पर खुशी जाहिर की है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर भी प्रताप सिंह ने बहस की है.

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