सोनभद्रः रामपुर बरकोनिया थाना पुलिस ने मंगलवार को करमा थाना क्षेत्र के खुटहनिया गांव में स्थित गोकशी के आरोपी शेर खान की दो करोड़ 5 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है. आरोपी शेरखान पुत्र जमालुद्दीन पर गौ तस्करी और गोकशी से संबंधित मामले दर्ज थे. जिलाधिकारी के आदेश द्वारा गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था. आरोपी शेरखान लगातार गौ तस्करी और गोकशी के मामले में वांछित था और पुलिस द्वारा उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक डॉ. सिंह ने बताया कि वर्ष 2020 में रायपुर थाने में कुल 13 लोगों के ऊपर गोकशी और गौ तस्करी का मामला दर्ज किया गया था. इन्हीं लोगों के ऊपर वर्ष 2021 में इसी थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया गया. गिरोह के मुखिया शेर खान निवासी ग्राम खुटहनियां थाना करमा ने अवैध धन अर्जित करके लगभग 20 बिस्वा जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी.
इसी जमीन को आज रामपुर बरकानिया थाना पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके अलावा 8 अन्य लोग हैं. इनके ऊपर गैंगस्टर लगा है, इनकी भी संपत्ति की जांच पड़ताल की जा रही है. जल्द ही इन सभी की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा. बता दें कि पुलिस द्वारा रायपुर थाने के गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शेरखान पर बड़ी कार्रवाई होने से गोकशी और गौ तस्करी के अवैध व्यापार में संलग्न माफियाओं के बीच हड़कंप की स्थिति है. गौ तस्करी के मामले में जिले में हुई इस बड़ी कार्रवाई की चर्चा चारों तरफ है.
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