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सोनभद्र: आशा व आशा संगिनियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा बीमा योजना का लाभ

उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आशा एवं आशा संगिनियों को बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश जारी किया. इससे जनपद की 1526 आशाओं एवं 74 आशा संगिनी लाभान्वित होंगी.

आशा कर्मियों को मिलेगा बीमा का लाभ.
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Published : Nov 8, 2019, 7:52 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्र: भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाली आशाओं एवं आशा संगिनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिए जाने का आदेश दिया. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आशा एवं आशा संगिनियों को बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश जारी किया.

आशा कर्मियों को मिलेगा बीमा का लाभ.

किन-किन को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दोनों बीमा योजनाओं के बारे में दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक उम्र सीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष तक की उम्र सीमा वाली आशाओं एवं आशा संगिनियों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

बीमा की धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रत्येक को 330 रुपये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना जमा करना पड़ता है. वहीं आशा और आशा संगिनी को होने वाले इस बीमा की धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जमा की जाएगी. इससे जनपद की 1526 आशाएं एवं 74 आशा संगिनी लाभान्वित होंगी.

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.के. अग्रवाल का कहना है कि आशा एवं आशा संगिनियों के आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन लोगों का कराया जा रहा है. इससे जनपद की 1526 आशाओं एवं 74 आशा संगिनी लाभान्वित होंगी.

इसे भी पढ़ें:- सोनभद्र: पीएफ घोटाला मामले में विद्युत इंजीनियर्स संगठन का धरना प्रदर्शन

सोनभद्र: भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाली आशाओं एवं आशा संगिनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिए जाने का आदेश दिया. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आशा एवं आशा संगिनियों को बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश जारी किया.

आशा कर्मियों को मिलेगा बीमा का लाभ.

किन-किन को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दोनों बीमा योजनाओं के बारे में दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक उम्र सीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष तक की उम्र सीमा वाली आशाओं एवं आशा संगिनियों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

बीमा की धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रत्येक को 330 रुपये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना जमा करना पड़ता है. वहीं आशा और आशा संगिनी को होने वाले इस बीमा की धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जमा की जाएगी. इससे जनपद की 1526 आशाएं एवं 74 आशा संगिनी लाभान्वित होंगी.

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.के. अग्रवाल का कहना है कि आशा एवं आशा संगिनियों के आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन लोगों का कराया जा रहा है. इससे जनपद की 1526 आशाओं एवं 74 आशा संगिनी लाभान्वित होंगी.

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Intro:anchor.. भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाली आशाओं एवं आशा संगिनीयों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिए जाने का आदेश दिया है जिसके तहत यह नियम के निदेशक ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वह आशा एवं आशा संगिनीयों को बीमा योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित कराएं


Body:vo.. केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दोनों बीमा योजनाओं के बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक उम्र सीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष तक की उम्र सीमा वाली आशाओं एवं आसनों को इस योजना का लाभ मिलेगा और 2850 वर्ष की सभी आशाएं एवं आशा संगिनीयों को दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रत्येक को ₹330 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए सालाना जमा करना पड़ता है वही आशा और आशा संगिनी को होने वाले इस बीमा की धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जमा की जाएगी


Conclusion:vo.. इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि आशा एवं आशा संगिनीयों को आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन लोगों का कराया जा रहा है इसकी धनराज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से दिए होगी इससे जनपद की 1526 आशाएं एवं 74 आशा संगिनीया लाभान्वित होंगी

byte.. डॉ बीके अग्रवाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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