सोनभद्र: भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाली आशाओं एवं आशा संगिनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिए जाने का आदेश दिया. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आशा एवं आशा संगिनियों को बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश जारी किया.
किन-किन को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक पंकज कुमार ने उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दोनों बीमा योजनाओं के बारे में दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक उम्र सीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष तक की उम्र सीमा वाली आशाओं एवं आशा संगिनियों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
बीमा की धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रत्येक को 330 रुपये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना जमा करना पड़ता है. वहीं आशा और आशा संगिनी को होने वाले इस बीमा की धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जमा की जाएगी. इससे जनपद की 1526 आशाएं एवं 74 आशा संगिनी लाभान्वित होंगी.
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.के. अग्रवाल का कहना है कि आशा एवं आशा संगिनियों के आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन लोगों का कराया जा रहा है. इससे जनपद की 1526 आशाओं एवं 74 आशा संगिनी लाभान्वित होंगी.
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